म्याद समाप्त पेय पदार्थ बिक्री करने वाले पिलग्रिम्स ग्रोसरी को 2 लाख जुर्माना

समाचार सारांश
सम्पादकीय समीक्षा की गई।
- वाणिज्य विभाग ने काठमाडौं स्वयम्भू स्थित पिलग्रिम्स ग्रोसरी द्वारा म्याद खत्म कोक और फैंटा जैसे पेय पदार्थों की बिक्री पाए जाने पर 2 लाख 1 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया है।
- वाणिज्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने 19 फर्मों का निरीक्षण करते हुए 2 फर्मों को जुर्माना और 17 फर्मों को सामान्य निर्देश दिए हैं।
- ललितपुर भैंसेपाटी स्थित आरएस किराना एवं गैस दुकान को लेबल एवं मूल्य संबंधी कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
११ चैत, काठमाडौं। म्याद समाप्त पेय पदार्थ विक्रय कर उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को जोखिम में डालने के कारण काठमाडौं स्वयम्भू स्थित पिलग्रिम्स ग्रोसरी प्रा. लि. को २ लाख १ हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने बुधवार को किए गए बाजार निरीक्षण के दौरान पुष्टि की कि उक्त ग्रोसरी ने म्याद पार कर चुके उत्पादों की बिक्री की है और तुरंत जुर्माना लगाया गया।
विभाग के निरीक्षण अधिकारी अमितकुमार झा ने बताया कि अनुगमन के दौरान पिलग्रिम्स ग्रोसरी में म्याद समाप्त कोक, फैंटा समेत अन्य पेय पदार्थ बिक्री के लिए रखे पाए गए।
“कोक और फैंटा जैसे कोल्ड ड्रिंक की म्याद समाप्त होने के बाद भी बिक्री हो रही थी, इसलिए उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ के तहत तत्काल २ लाख १ हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है,” उन्होंने कहा।
ग्रोसरी ने इस एक्ट की धारा १६ (२) और धारा ३८ (ङ) के तहत अपराध किया था, जिस कारण धारा ३९ (१) (ख) के अनुसार कार्रवाई की गई है, विभाग ने बताया।
इसी प्रकार, ललितपुर के भैंसेपाटी स्थित आरएस किराना एवं गैस दुकान को भी लेबल और मूल्य से संबंधित कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करने पर १० हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
विभाग ने बुधवार को काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर के विभिन्न स्थानों पर १९ फर्मों का निरीक्षण किया था। जुर्माने के अलावा १७ फर्मों को सामान्य निर्देश भी दिए गए हैं।





