Skip to main content

प्लास्टिक प्रतिबंध पुनः लागू, पातले झोलों के उत्पादन व बिक्री पूरी तरह से रोकी गई

सरकार ने 40 माइक्रोन से पतले प्लास्टिक झोलों के उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण और उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है और इस प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने का आदेश भी दिया है। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने १७ माघ २०७८ को मन्त्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित ‘प्लास्टिक झोला प्रतिबंध संबंधी कार्ययोजना २०७८’ के कार्यान्वयन को जारी रखने की याद दिलाई है।

यह प्रतिबंध १ मंसिर २०८२ से लागू होगा, जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करना है। चूंकि बाजार में प्लास्टिक झोलों के उपयोग में पूर्णता नहीं दिखी है, सरकार ने पुनः यह सूचना जारी की है। मंगलवार को जारी इस सार्वजनिक सूचना में 40 माइक्रोन से पतले प्लास्टिक झोलों के उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण और उपयोग पर कड़ी रोक लगाई गई है।

विभाग ने प्रतिबंधित प्लास्टिक झोलों के उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण तथा दैनिक उपयोग में न लाने का पुनः आग्रह संबंधित पक्षों को किया है। प्रारंभ में प्रतिबंध लागू होने के बावजूद बाजार में इनके उपयोग में पूरी रुकावट नहीं देखने को मिली, इसलिए सरकार को पुनः इस सूचना के माध्यम से सभी हितधारकों को सचेत करना पड़ा है।