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सर्वोच्च अदालत ने शेखर गोल्छा को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया

२१ वैशाख, काठमाडौं। सर्वोच्च अदालत ने व्यवसायी शेखर गोल्छा को जमानत या धरौटी पर रिहा करने का आदेश जारी किया है। शेखर गोल्छा की पत्नी सीमा गोल्छा द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण के आवेदन पर सुनवाई करते हुए, अदालत ने कहा कि उन्हें धरौटी या जमानत पर रिहा करना चाहिए और केवल तभी उन्हें हिरासत में रखा जाए जब जमानत संभव न हो।
न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल और श्रीकांत पौडेल की पीठ ने कहा कि धरौटी या जमानत पर रिहा करने की स्थिति होने पर यदि जांच अधिकारी ने हिरासत में रखने की अनुमति लेकर प्रक्रिया अपनाई है तो वह अवैध है, इसलिए ऐसा आदेश खारिज किया गया। शेखर गोल्छा को ११ वैशाख को गिरफ्तार किया गया था। नेपाल धितोपत्र बोर्ड की जांच रिपोर्ट को आधार मान कर, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ने उन्हें नेपाल पुलिस के तहत अतिरिक्त जांच के लिए गिरफ्तार किया था।