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उपकुलपति के लिए सदस्यता अनिवार्य नहीं लेकिन पीएचडी आवश्यक: सिफारिश समिति

सिफारिश समिति ने आठ विश्वविद्यालयों में रिक्त उपकुलपति पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। उपकुलपति नियुक्ति के लिए विशेषज्ञ उपसमिति योग्यताओं, शोध अनुभव और प्रस्तुति के आधार पर मूल्यांकन करेगी। उम्मीदवार के पास कम से कम 10 वर्षों का शोध अनुभव होना आवश्यक है और राजनीतिक दल की सदस्यता नहीं होनी चाहिए। साथ ही, आवेदन रद्द करने की व्यवस्था भी उपलब्ध है। 25 वैशाख, काठमांडू।

आठ विश्वविद्यालयों में रिक्त उपकुलपति पदों की नियुक्ति के उद्देश्य से सिफारिश समिति ने शुक्रवार को आवेदन प्रक्रिया शुरू की। अध्यादेश लागू होने के बाद उपकुलपति पद खाली हुए थे और समिति खुली प्रतिस्पर्धा के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री और कुलपति बालेन शाह ने शिक्षा मंत्री सस्मित पोखरेल की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय सिफारिश समिति का गठन किया था।

समिति ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, कृषि एवं वन विज्ञान विश्वविद्यालय, मध्यमपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय और राजर्षि जनक विश्वविद्यालय में उपकुलपति पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। विशेषज्ञ उपसमिति उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता, शोध अनुभव, रणनीतिक दृष्टिकोण से तैयार कार्ययोजना और प्रस्तुति का अध्ययन कर प्रारंभिक मूल्यांकन करेगी तथा उच्च अंक प्राप्त करने वाले 10 उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्ट प्रकाशित करेगी।