आंतरिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए २५६ वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी लगाने का निर्णय

सरकार ने आगामी आर्थिक वर्ष से आंतरिक उत्पादन को प्रोत्साहित और संरक्षित करने के उद्देश्य से २५६ वस्तुओं के आयात पर कस्टम ड्यूटी लगाने की योजना बनाई है। संशोधित कस्टम दर के अनुसार इन वस्तुओं के आयात पर ५ से १५ प्रतिशत तक कस्टम ड्यूटी लागू की जाएगी। अर्थमंत्री डॉ. स्वर्णिम वाग्ले ने आंतरिक उत्पादन को निरुत्साहित करने वाली वस्तुओं के आयात को कम करने के लिए यह व्यवस्था की गई है।
१६ जेठ, काठमाडाँउ। सरकार ने आगामी आर्थिक वर्ष से आंतरिक उत्पादन के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली वस्तुओं के आयात पर कस्टम ड्यूटी लगाने का निर्णय लिया है। आंतरिक उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए २५६ वस्तुओं के आयात पर कस्टम ड्यूटी लगाने की तैयारी चल रही है। आगामी आर्थिक वर्ष के बजट में अर्थमंत्री डॉ. स्वर्णिम वाग्ले ने बताया है कि आंतरिक उत्पादन को निरुत्साहित करने वाली वस्तुओं के आयात को कम करने हेतु कस्टम शुल्क लगाने की व्यवस्था की गई है।
मंत्री वाग्ले ने शुक्रवार को कहा कि आंतरिक उत्पादन के प्रचार-प्रसार और संरक्षण हेतु कस्टम ड्यूटी की दर ५ से १५ प्रतिशत तक निर्धारित की गई है। बजट के माध्यम से संशोधित कस्टम दर को कानूनी रूप से लागू करने के लिए लाए गए आर्थिक विधेयक के अनुसार ४१ शीर्षक के अंतर्गत आने वाली २५६ उपशीर्षक वस्तुओं के आयात पर ५ से १५ प्रतिशत तक कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी। सरकार ने इसे ‘आंतरिक उत्पादन प्रचार-प्रसार तथा संरक्षण शुल्क’ नाम दिया है।
नेपाल में निर्मित वस्तुओं पर यह कस्टम ड्यूटी लागू नहीं होगी, लेकिन आयातित वस्तुओं में यह शुल्क मूल्यवृद्धि के रूप में लागू होगा। व्यवस्था के अंतर्गत, गाढ़ा दूध, चीनी व अन्य मिठास मिलाए गए दूध पर, और जिन पाउडर, दाना या अन्य ठोस वस्तुओं में वसा १.५ प्रतिशत से कम हो, उन पर १० प्रतिशत कस्टम ड्यूटी तय की गई है। साथ ही, हटाए हुए वसा वाला दूध, चीनी या अन्य मिठास वाले पदार्थ, दूध से निकाला गया पनीर (नौनी) तथा अन्य वसा या चिकनाई वाले उत्पादों पर भी १० प्रतिशत कस्टम ड्यूटी लागू होगी।





