अर्थमंत्री डा. स्वर्णिम वाग्ले के भ्याट बहुदर प्रणाली संबंधी दावे गलत पाए गए

सरकार ने आर्थिक विधेयक की धारा ५५ के अंतर्गत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) में बहुदर प्रणाली लागू की है। अर्थमंत्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ने कहा है कि सरकार ने बहुदर लागू किए बिना ही अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार विद्युत और राइड शेयरिंग पर घटाई गई दर ही लागू की है। आर्थिक विधेयक सरकार को राजपत्र में सूचना प्रकाशित करके किसी भी समय भ्याट की दर न बढ़ाने के शर्त पर बहुदर प्रणाली लागू करने का अधिकार प्रदान करता है। १७ जेठ, काठमाडौं।
अर्थमंत्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ने भ्याट में बहुदर लागू करने को लेकर गलत जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिना बहुदर लागू किए केवल विद्युत पर घटाई गई दर में भ्याट लगाया है। उनका कहना था, ‘(विद्युत पर) इससे अधिक दर लागू नहीं की गई है, राजपत्र में सूचना प्रकाशित होने के बाद भी बहुदर लागू नहीं हुआ है,’ जबकि आर्थिक विधेयक की धारा ५५ में स्पष्ट रूप से बहुदर व्यवस्था शामिल है।
अर्थमंत्री ने यह भी कहा कि कुछ संवेदनशील वस्तुओं में इससे असुविधा हो सकती है, इसलिए सरकार इस विषय पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा, ‘हम औपचारिक रूप से बहुदर लागू नहीं कर रहे हैं और उचित अध्ययन के बिना यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी।’ लेकिन आर्थिक विधेयक की धारा ५५ के अनुसार, विद्युत और राइड शेयरिंग सेवाओं पर नई ५ प्रतिशत दर लागू की गई है, जो कि उन्होंने बताई गई कम दर नहीं है।
अर्थमंत्री के दावों और आर्थिक विधेयक में उल्लेखित व्यवस्थाओं में अंतर प्रतीत होता है। आर्थिक विधेयक की धारा ५५ के अनुसार, नेपाल सरकार राजपत्र में सूचना प्रकाशित करके उपधारा (१) के अनुसार कर दर बढ़ाए बिना बहुदर व्यवस्था लागू कर सकती है तथा कर योग्य वस्तु और सेवाएं निर्धारित कर सकती है।





