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संसद नियमावली में सत्तापक्ष का दुरुपयोग, विपक्ष ने संविधान के मूलभाव को रीढ़ दिलाई – Space4k Television News Update
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संसद नियमावली में सत्तापक्ष का दुरुपयोग, विपक्ष ने संविधान के मूलभाव को रीढ़ दिलाई

समाचार सारांश

  • प्रतिनिधि सभा ने प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद बहुमत से प्रतिनिधि सभा नियमावली पारित की है।
  • पारित नियमावली में शामिल संविधान संशोधन और सांसदों के विशेषाधिकार संबंधी प्रावधानों को विपक्षी दलों ने संविधान के मूलभाव के विरुद्ध बताया है।
  • नेपाली कांग्रेस के नेता गगन थापा ने कहा है कि प्रशासन ने अपनी सीमाएं पार की हैं, इसलिए नियमावली के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

२० जेठ, काठमांडू। प्रतिनिधि सभा नियमावली वह मुख्य कानूनी दस्तावेज है जो सदन के संचालन को पाँच वर्षों तक बनाए रखने का प्रावधान करता है। सामान्यतः सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी दल मिलकर नियमावली का निर्माण करते हैं, जिससे उसका अपना विश्वास और अपनापन अधिक होता है। इसलिए पूर्व में सभी दलों की सहमति से नियमावली तैयार होती थी।

लेकिन इस बार प्रतिनिधि सभा नियमावली बनाते समय सत्ता पक्ष और रास्वपा ने पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। इस कारण प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल गुस्से में हैं।

विपक्ष की सहमति के बिना बहुमत द्वारा नियमावली पारित किए जाने पर संसद में कुछ दिन पहले जो उथल-पुथल हुई, उसे भी इस संदर्भ में देखा गया। यहाँ तक कि सभामुख की सुरक्षा के लिए भी तीव्र संघर्ष हुआ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली के दो मुख्य प्रावधान, संविधान संशोधन प्रक्रिया और सांसदों को फौजदारी कार्यवाही के अलावा अन्य कानूनों से संरक्षण देने वाले नियमों पर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई है।

विपक्ष का तर्क है कि ये प्रावधान नेपाल के संविधान की भावना के खिलाफ हैं। इस मामले में कांग्रेस सबसे मुखर विरोधी दल है।

कांग्रेस ने यह टिप्पणी भी की है कि सरकार ने कानून निर्माण के सर्वमान्य सिद्धांत की अवमानना की है।

कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा है कि नियमावली को संविधान से ऊपर रखकर सत्तापक्ष ने इसे पारित किया है।

फेडरल संसद के संचालन और प्रबंधन के लिए पारित नियमावली ने पारित कानूनों को निष्प्रभावी कर दिया है, कांग्रेस का ऐसा मानना है।

नियमावली में यह नई व्यवस्था की गई है कि संविधान संशोधन विधेयक तभी प्रमाणित किया जाएगा जब दोनों सदनों में वर्तमान सदस्यता का कम से कम दो-तिहाई समर्थन प्राप्त हो।

नियमावली के धारा १४० (११) में कहा गया है, ‘सभाले पारित कर राष्ट्रीय सभा को भेजे गए संविधान संशोधन विधेयक को सन्देश सहित प्राप्त होते ही, दोनों सदनों में तत्काल सदस्य संख्या के कम से कम दो-तिहाई मत प्राप्त होने पर सभामुख राष्ट्रपति के समक्ष प्रमाणीकरण के लिए भेजेंगे।’

विपक्ष के विरोध के बीच संघर्ष कर रहे रास्वपा के सांसद आशिका तामांग।

कांग्रेस का मानना है कि संविधान संशोधन संबंधी संवैधानिक प्रक्रिया का गलत व्याख्या की गई है। राष्ट्रीय सभा के अधिकार को कमज़ोर करने और संविधान की भावना को कमजोर करने वाले कार्य अस्वीकार्य हैं, कांग्रेस ने यह भी कहा है।

कांग्रेस का तर्क है कि यह नियमावली संविधान के खिलाफ है और इसे न्यायालय तक ले जाना चाहिए।

कांग्रेस अध्यक्ष गगन थापा ने कहा कि कार्यपालिका ने अपनी सीमाएं पार की हैं, इसलिए इसे न्यायालय में ले जाना होगा। ‘मुझे विश्वास है कि इस विषय में सम्मानित अदालत फ़ैसला करेगा। होना ही चाहिए। जब कार्यपालिका अपनी सीमाएं मपती है, तो न्यायपालिका को भी उन सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए,’ उन्होंने कहा।

विपक्ष के संशोधन प्रस्तावों को अनसुना करते हुए सत्ता पक्ष ने गत रविवार को बहुमत से नियमावली पारित कर दी थी।

कांग्रेस ने नियमावली के तीन मुख्य मुद्दों पर गंभीर विरोध जताया है। प्रस्तावना में शामिल ‘बाधा अड़चन’ के नियम के विरुद्ध कांग्रेस आवाज़ उठा चुकी है।

कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसे ने कहा कि बाधा अड़चन को सिर्फ अपवाद के लिए रखा जाना चाहिए, और प्रस्तावना में इसे मार्गदर्शक सिद्धांत बनाना अलोकतांत्रिक है।

प्रवक्ता चालिसे ने कहा, ‘यदि संसद के हर अभ्यास में बाधा अड़चन को अलग करते रहेंगे तो नियमावली की क्या जरूरत? कानून की क्या जरूरत? लोकतंत्र में अपवाद स्वीकार्य है, लेकिन अपवाद को दर्शन नहीं बनाना चाहिए।’

नियमावली के धारा २५९ में ‘प्रचलित कानून में जो भी लिखा हो’ यह वाक्यांश संविधान के मूलभाव के खिलाफ है, कांग्रेस का यह तर्क है। विपक्ष का मानना है कि सत्तापक्ष ने किसी व्यक्ति या पक्ष को कानूनी संरक्षण देने के लिए यह प्रावधान रखा है।

भ्रष्टाचार और संपत्ति शुद्धिकरण जैसे गंभीर मामलों में सांसदों को निलंबन से बचाने के लिए नियमावली पारित की गई, कांग्रेस ने यह भी कहा।

सार्वजनिक पद पर रहने वाले व्यक्ति या सामान्य नागरिक सभी के लिए कानून समान होना चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष ने सांसदों को विशेषाधिकार देकर नियमावली पारित की, कांग्रेस ने कहा।

सांसदों को विशेषाधिकार मिलने पर वे कानूनी और सार्वजनिक सवालों से बाहर हो जाते हैं, जिससे जवाबदेही कमज़ोर होती है, कांग्रेस ने विरोध जाहिर किया। कांग्रेस सांसद गीता गुरुङ ने कहा, ‘नियमावली देश के मौलिक कानून या सशस्त्र कानून से ऊपर नहीं हो सकती।’

गुरुङ ने सत्ता पक्ष से पूछा, ‘प्रचलित कानून को तोड़कर सांसदों को विशेष अधिकार क्यों दिया जा रहा है? क्या यह सुरक्षा कवच भ्रष्टाचार और सशस्त्र मामलों में भी सांसदों को कार्रवाई से बचाने के लिए है?’

संसदीय समिति की बैठक में विधेयक के अलावा चर्चा के दौरान मंत्री की उपस्थिति आवश्यक रखने का प्रावधान हटा दिया गया। कांग्रेस सांसद गुरुङ ने कहा कि यह नियमावली नेपाल के संविधान के भावना के खिलाफ है।

संसद में विपक्ष का विरोध। विरोध के बीच नियमावली पारित की गई थी।

गुरुङ ने कहा कि सरकार संसद के प्रति जवाबदेह और ज़िम्मेदार होनी चाहिए, जो कि नियमन के विपरीत है। ‘सरकार संसद के प्रति जवाबदेह नहीं है, सरकार संसद को एक नाकारा छाया बनाने का प्रयास कर रही है। संसद को सरकार के प्रति जवाबदेह बनाना सत्ता के पृथक्करण का मूल मंत्र है,’ उन्होंने कहा।

प्रतिनिधि सभा नियमावली पारित करते समय सत्ता पक्ष की व्यवहार को कांग्रेस अध्यक्ष गगन थापा ने संसदीय इतिहास का काला दिन बताया।

उन्होंने कहा कि संसद संचालन के कानून में जबरदस्ती की गई है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

उन्होंने कहा कि संविधान और कानून में जो लिखा है, उसके विपरीत व्यक्ति को संसद में विशेषाधिकार देना चरम संसदीय शक्ति दुरुपयोग है।

रास्वपा सांसदों ने नियमावली संशोधन के लिए प्रस्ताव दिया था। विपक्षी दल ने इसे संसदीय समिति में चर्चा के लिए भेजने की मांग की थी।

लेकिन संशोधन प्रस्तावों को मसौदा समिति में चर्चा किए बिना रविवार को जोर जबरदस्ती से पारित कर दिया गया था। सभी पक्षों की सहमति से नियमावली बनाने के लिए समिति भेजने की मांग को सत्ता पक्ष ने ठुकरा दिया, कांग्रेस के प्रमुख सचेतक निस्कल राय ने बताया।

विपक्षी दल की बैठक के बाद राय ने कहा, ‘थोड़े समय के लिए समिति में वापस भेजकर अधिक व्यापक चर्चा की जा सकती थी, नियमावली ऐसी होनी चाहिए जो सभी को अपनाने योग्य हो, यह हमारी मांग थी,’ राय ने कहा, ‘लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। संभव है कि इसका कानूनी उपचार किया जाए।’

केवल कांग्रेस ही नहीं, एमाले भी इस प्रावधान के खिलाफ आवाज उठा रहा है। एमाले संसदीय दल की उपनेता सांसद पद्मा अर्याल ने कहा कि नियमावली संविधान की भावना के खिलाफ है। ‘संसद में मौजूद लोगों को विशेषाधिकार देना और नागरिकों को सामान्य मानना, चोरी से संविधान संशोधन का नियमावली में प्रावधान करना संविधान के मूलभाव के विरुद्ध है,’ अर्याल ने कहा। ‘सरकार चाहे कोई भी हो, संसद संचालन का नियमावली सभी के लिए होना चाहिए था, जिसे सभी अपनाएं।’

नेकपा के प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल ने नियमावली में संविधान संशोधन प्रक्रिया को संविधान के प्रावधानों के विपरीत लागू करने पर विरोध जताया।

संविधान की धारा २७४ (८) के तहत संघीय संसद के दोनों सदनों में तत्काल सदस्यता के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों से पारित होना अनिवार्य है।

नेकपा सांसद दुलाल ने कहा, ‘संविधान के अनुसार दोनों सदनों में दो-तिहाई मत जरूरी हैं, लेकिन नियमावली में राष्ट्रीय सभा की ओर से प्रस्ताव के पक्ष में प्राप्त मत को भी दो-तिहाई माना जा रहा है, जो कि संविधान के विरोधाभासी है।’

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