बिटुमिन आयात पर अधिकतम सीमा तक छूट, कीमती धातु और आभूषणों पर 15 फीसदी कस्टम ड्यूटी लागू

कस्टम शुल्क दरों में बदलाव किया गया है। अब बिटुमिन के आयात पर अधिकतम सीमा तक कस्टम छूट प्रदान की गई है। इसके साथ ही, कीमती धातु और आभूषणों पर 15 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी लागू की गई है।
नई कस्टम दरों के अनुसार, SAARC क्षेत्र के देशों और अन्य देशों से आयात किए जाने वाले विभिन्न उत्पादों की कस्टम दरों में संशोधन किया गया है। इससे व्यापार क्षेत्र पर प्रभाव पड़ने की संभावना जताई जा रही है।
विशेष रूप से, गाढ़ा किया हुआ दूध और अन्य खाद्य वस्तुओं पर भी कस्टम दरों में बदलाव किया गया है। इसका उपभोक्ताओं और व्यापारियों दोनों पर विभिन्न प्रकार से प्रभाव पड़ने का अनुमान है।
सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य आयात प्रक्रिया को सरल बनाना और व्यापार को प्रोत्साहित करना है।




