काठमाडौं फनपार्क में एक्सपायर्ड खाद्य सामान बिक्री पर 2 लाख 5 हजार रुपये का जुर्माना

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने बाजार निरीक्षण के दौरान 6 व्यावसायिक फर्मों को कुल 3 लाख 26 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री बिक्री के कारण भृकुटीमण्डप स्थित काठमाडौं फनपार्क को सबसे अधिक 2 लाख 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
निरीक्षण में उपभोक्ताओं के हित के विपरीत कार्य करने वाली इन फर्मों के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम २०७५ के तहत कार्रवाई की गई है। विभाग के सूचना अधिकारी निर्माणकुमार कार्की ने फनपार्क में बड़ी मात्रा में एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री बिक्री की जानकारी दी है।
नयाँ बानेश्वर स्थित रेडोलेन्स नेपाल को 50 हजार और इलाभेन इलाभेन ग्रुप को 51 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, काठमाडौं पञ्चकुमारी स्थित पूर्वेली सेकुवा कर्नर को उपभोक्ताओं को बिल न दिए जाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना मिला है। चाबहिल के मोबडिल्ज और बुद्धनगर के गणेश मोटर बाइक वर्कशॉप को क्रमशः 5 हजार रुपये का जुर्माना दिया गया है।





