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अतिक्रमित जमीन पर बने संरचना १५ दिनों के भीतर हटाने का निर्देश

समाचार सारांश

सारांश की संपादकीय समीक्षा की गई।

  • बागलुङ नगरपालिका ने सरकारी और सार्वजनिक जमीन पर हुए अतिक्रमण हटाने के लिए १५ दिन का सार्वजनिक सूचना जारी किया है।
  • निर्धारित समय में अतिक्रमित संरचना हटाने में असफल रहने पर नगरपालिका खुद इसे तोड़ेगी और इसका खर्च संबंधित पक्ष से वसूल करेगी।
  • स्थानीय प्रशासन संचालन अधिनियम, २०७४ के अनुसार सार्वजनिक जमीन की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेकर नगरपालिका ने यह कदम उठाया है।

२८ जेठ, गलकोट (बागलुङ) – बागलुङ नगरपालिका ने अतिक्रमित जमीन और संरचनाओं की खोज शुरू कर दी है। नगरपालिका ने बागलुङ बाजार सहित अन्य वाडा क्षेत्रों की सार्वजनिक जमीनों पर अवैध कब्जा और संरचना निर्माण के विषय में गहरी चिंता व्यक्त की है।

नगरपालिका के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ईश्वरीप्रसाद शर्मा ने बताया कि सरकारी और सार्वजनिक जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए १५ दिनों की सूचना जारी की गई है।

उन्होंने कहा कि अतिक्रमण करके बनाई गई संरचनाएं और अतिक्रमित जमीन खाली कराना जरूरी है, यदि यह समयसीमा में नहीं किया गया तो नगरपालिका स्वयं इसे तोड़ने का कार्य शुरू कर देगी।

नगरपालिका ने शुक्रवार को जारी सार्वजनिक सूचना में सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी व व्यक्तिगत जमीन की सुरक्षा और अतिक्रमण नियंत्रण हेतु लागत वसूली का भी उल्लेख किया है।

सड़क, नदी किनारा और सार्वजनिक जमीन मिचाकर बनाए गए घर, दुकानों और दीवार जैसी संरचनाएं हटाने के लिए नगरपालिका ने आग्रह किया है। स्थानीय सरकार संचालन अधिनियम, २०७४ व मुलुकी देहानी संहिता, २०७४ के तहत यह जिम्मेदारी स्थानीय तह की है, इसलिए तत्काल अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई शुरू की गई है।

नगरपालिका के अनुसार, विभिन्न स्थानों पर सरकारी और सार्वजनिक जमीनों पर अतिक्रमण कर घर, दुकानें, पर्खाल जैसी संरचनाएं बनाई गई हैं, जिससे यातायात, सड़क सुरक्षा और सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण में बाधाएं आ रही हैं, इसी कारण यह सूचना जारी की गई है।

सम्पूर्ण अतिक्रमित जमीन खाली करने और संरचनाएं हटाने के लिए पंद्रह दिनों के भीतर सभी व्यक्ति, संस्था व मकान मालिकों से अनुरोध किया गया है। यदि समयसीमा के भीतर कार्रवाई नहीं होती है तो नगरपालिका स्वयं यह कार्यवाही करेगी।

निर्धारित समय में अतिक्रमण हटाए जाने पर कानूनी प्रक्रिया जारी रखी जाएगी और उस दौरान किए गए संरचना हटाने या ध्वस्त करने के सभी खर्च संबंधित लोगों या संस्थाओं से वसूले जाएंगे।