नेपाल राष्ट्र बैंक के समक्ष बैंक निदेशक और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली अतिरिक्त प्रकटीकरण जानकारी
समाचार सारांश
प्रबंधकीय समीक्षा और तैयारी।
- नेपाल राष्ट्र बैंक ने बैंक और वित्तीय संस्थानों के निदेशकों तथा वरिष्ठ प्रबंधकों को किसी भी आपराधिक या प्रशासनिक अपराध की स्व घोषणा अनिवार्य कर दी है।
- नई निर्देशिका के अनुसार, पदाधिकारी अपने परिवार की जानकारी, गैर-जमा ऋण, स्वार्थ संघर्ष और विदेश में संपत्तियों का खुलासा करेंगे।
- केंद्रीय बैंक ने २५ लाख रुपये से अधिक के प्रवर्तक शेयर खरीद या हस्तांतरण करने वाले शेयरधारकों के लिए भी ऐसी घोषणा अनिवार्य कर दी है।
जेठ ३४, काठमांडू – बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं के निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और वरिष्ठ प्रबंधन को नेपाल राष्ट्र बैंक की ओर से अतिरिक्त प्रकटीकरण विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है। बैंक ने नियमावली संशोधित कर स्पष्ट आत्म घोषणा की आवश्यकता तय की है कि कोई आरोप या अवैध कार्य नहीं हुआ है।
केन्द्रीय बैंक के अनुसार, लाइसेंस प्राप्त बैंक और वित्तीय संस्थाओं में निदेशक, सीईओ या वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति या नामांकन करते समय संबंधित कानूनों के पालन की स्व घोषणा करना आवश्यक है।
निर्देशिका में पदाधिकारियों को अपने परिवार के विवरण सार्वजनिक करने होंगे और यह प्रमाणित करना होगा कि वे देश के भीतर या बाहर किसी अपराध में शामिल नहीं हैं।
गुरुवार को जारी आदेश के अनुसार, किसी भी अपराध में संलिप्तता का विस्तृत विवरण और वर्तमान स्थिति नेपाल राष्ट्र बैंक को प्रस्तुत करनी होगी।
साथ ही चल रहे मामलों, जांच, वैकल्पिक विवाद समाधान, न्यायिक या प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जानकारी भी शामिल करनी होगी।
अदालत या प्राधिकृत निकाय के आदेशानुसार देय बकाया कर और सरकार को देय भुगतान की जानकारी भी संबंधित संस्थाओं को देनी होगी।
प्रकटीकरण में यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति कोई घरेलू या विदेशी ऋण डिफॉल्टर सूची में है या नहीं, स्वार्थ संघर्ष तथा विदेश में नेपाली नागरिक की मौजूद संपत्ति और उनके वास्तविक मालिकों से संबंधित विवरण शामिल हों।
निदेशक और वरिष्ठ प्रबंधन को अपने पूर्व के कार्य, संस्थाएं, जिम्मेदारियां, पुरस्कार, सजाएँ, सफलताएं और वित्तीय व्यवहार का इतिहास भी उपलब्ध कराना होगा।
इसके अतिरिक्त, शेयरधारकों को उन संस्थाओं के साथ लाए या हस्तांतरण किए गए प्रवर्तक शेयरों का विवरण देना होगा, जिनका कुल चुक्ता पूंजी का कम से कम ५% या २५ लाख रुपये के बराबर या उससे अधिक हो। ऐसे शेयरधारकों को वास्तविक लाभार्थी और शेयरधारक की जानकारी भी संकलित करनी होगी।
व्यापार कानूनों के अनुपालन, पूर्ण व्यक्तिगत पहचान, पारिवारिक विवरण और लाभार्थी या शेयरधारकों के स्वामित्व विवरण की स्व घोषणा भी आवश्यक होगी।
प्रत्येक शेयरधारक या व्यक्ति को यदि राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अपराध में संलग्नता हो तो उसकी जानकारी, वर्तमान स्थिति, चल रही मुकदमों और प्रशासनिक कार्यवाही का विवरण भी देना होगा।
नेपाल राष्ट्र बैंक ने कहा है कि प्रकटीकरण में यह भी शामिल होगा कि शेयरधारक वर्तमान ऋण डिफॉल्ट सूची में है या नहीं, स्वार्थ संघर्ष की संभावना, और नेपाली नागरिकों के विदेशी संपत्ति तथा उनके वास्तविक मालिकों का विवरण।
यदि शेयरधारक कोई कंपनी है, तो कम से कम १५% या उससे अधिक व्यक्तिगत, संयुक्त या समूहगत रूप से शेयर या पूंजी रखने वाले वास्तविक अन्य लाभार्थियों या शेयरधारकों का विवरण संकलित करना अनिवार्य होगा। यह प्रावधान विशेष रूप से नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक और माइक्रोफाइनेंस वित्तीय संस्थाओं पर भी लागू होगा।
