म्याद नाघे हुए फ्यान्टा और स्प्राइट बेचने पर केबी एग्रो मार्ट को २ लाख ५ हजार रुपये का जुर्माना

वाणिज्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने म्याद नाघे हुए खाद्य एवं पेय पदार्थ बेचने के आरोप में चाबहिल स्थित केबी एग्रो हमारा मीट एंड मार्ट को २ लाख ५ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अनुगमन के दौरान उक्त मार्ट में उपभोग्य तारीख समाप्त हो चुके रश बादाम ड्रिंक, फ्यान्टा और स्प्राइट जैसे पेय पदार्थ पाए जाने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।
विभाग द्वारा उसी दिन काठमांडू और ललितपुर के १० अन्य फर्मों एवं उद्योगों में भी अनुगमन करके आवश्यक सुधार हेतु निर्देश दिए गए थे। अनुगमन के दौरान काठमांडू महानगरपालिका–६ चाबहिल में संचालित केबी एग्रो हमारा मीट एंड मार्ट ने उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालने वाले म्याद नाघे उत्पाद बिक्री के लिए रखे पाए गए।
मार्ट में ‘रश बादाम ड्रिंक’, ‘फ्यान्टा’ और ‘स्प्राइट’ जैसे पेय पदार्थ उपभोग्य तारीख समाप्त होने पर भी बिक्री हेतु रखे गए थे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम २०७५ की धारा १६(२)(क) अनुसार दोषी पाए जाने पर विभाग ने इसी अधिनियम की धारा ३९(१)(ख) के तहत उक्त मार्ट को २ लाख ५ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।





