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सड़क पर पार्क किए गए यातायात साधन व सामग्री से हुई दुर्घटना पर जुर्माना देने का प्रस्तावित कानून

अनधिकृत पार्किंग के वाहनों पर ताला लगाती पुलिस

तस्वीर स्रोत, Nepal Photo Library

प्रकाशित

पढ़ने का समय: ४ मिनट

सड़क क्षेत्र में पार्क किए गए वाहन और रखे गए माल के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में संबंधित व्यक्ति या संस्था को क्षतिपूर्ति देने का कानून का मसौदा सरकार द्वारा तैयार किया गया है।

पूर्वाधार विकास मंत्रालय ने तैयार किया गया सड़क सुरक्षा विधेयक सहमति के लिए कानून मंत्रालय को भेजा है, जैसा कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है।

यह कानून सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और उनके प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से बनाया गया है, और इसमें सड़क दुर्घटना घायल के बचाव और इलाज की व्यवस्था भी शामिल है।

विधेयक की धारा ३७ में उल्लेख है, “सड़क के वाहन चलने वाले हिस्से या पार्किंग निषेध क्षेत्र में पार्क किए गए वाहनों की वजह से यदि दुर्घटना हो कर हानि होती है तो पार्किंग में रखे वाहन के मालिक और चालक से क्षतिपूर्ति ली जा सकती है, जिसकी कार्यप्रणाली परिषद बनाएगी और लागू कराएगी।”

इस विधेयक में पूर्वाधार विकास मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् का गठन प्रस्तावित है, जिसमें सरकारी अधिकारी तथा यातायात व सड़क सुरक्षा के अनुभवी सदस्य होंगे।