हायर पर्चेज कम्पनी के संस्थापक के लिए ‘फिट एंड प्रॉपर टेस्ट’ अनिवार्य, लाइसेंस की अवधि 10 वर्ष निर्धारित

नेपाल राष्ट्र बैंक ने हायर पर्चेज कम्पनी के संस्थापक और संचालकों के लिए ‘फिट एंड प्रॉपर टेस्ट’ लागू किया है। केन्द्रीय बैंक ने हायर पर्चेज कर्जा नीति में छठी बार संशोधन करते हुए ब्याज दर निर्धारण में कोष की लागत को आधार मानने का प्रावधान किया है। संशोधित नियमों के अनुसार, अब कंपनियां वाशिंग मशीन और वैक्यूम क्लीनर जैसे विद्युत उपकरणों पर भी किस्तों में कर्ज दे सकेंगी। 26 साउन, काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंक ने हायर पर्चेज कम्पनी के संस्थापक तथा संचालकों के लिए ‘फिट एंड प्रॉपर टेस्ट’ अर्थात उपयुक्तता और योग्यता परीक्षण शुरू किया है। इससे पहले यह परीक्षण बैंक और वित्तीय संस्थानों के संस्थापकों के लिए होता था, लेकिन आगामी आर्थिक वर्ष से इसे हायर पर्चेज कम्पनी के संस्थापक और संचालकों पर भी लागू कर दिया गया है। केन्द्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि फिट एंड प्रॉपर टेस्ट के बिना हायर पर्चेज कम्पनी के अनुमति पत्र का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।
केन्द्रीय बैंक ने हायर पर्चेज कर्जा देने वाली कम्पनियों को स्वीकृति देने के नीतिगत और प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७० को छठवीं बार संशोधित करते हुए ब्याज दर निर्धारण में फंड लागत को आधार मानने का प्रावधान किया है। इसके अनुसार, बुनियादी ब्याज दर में अब फंड लागत का 2 प्रतिशत तक अतिरिक्त लागत जोड़ी जा सकेगी। साथ ही, हायर पर्चेज के अंतर्गत वाशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर और डिश वॉशर को भी कर्ज की सूची में शामिल किया गया है। हायर पर्चेज कर्ज का अर्थ है कृषि, औद्योगिक, व्यवसायिक या घरेलू उपयोग के लिए वाहन, मशीनरी, वाशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम क्लीनर, डिश वॉशर जैसे विद्युत उपकरण खरीदने हेतु किस्तों में ऋण देना। पूरी किस्त पूरा चुकाने के बाद ही स्वामित्व हस्तांतरित होता है। संशोधन में उल्लेख है, ‘हायर पर्चेज कर्जा देने वाली कम्पनी को स्वीकृति प्रस्तावित संस्थापक, शेयरधारक और संचालकों के फिट एंड प्रॉपर टेस्ट पास होने के बाद ही दी जाएगी।’
स्वीकृति हर दस आर्थिक वर्षों में नवीनीकरण करनी होगी और इसके लिए 2 लाख रूपये दस्तूर लगेगा। संशोधन के अनुसार कंपनियां कर्जा देते समय धरोहर मूल्य के अधिकतम 80 प्रतिशत तक ही कर्जा दे सकेंगी। वाहन कर्जा के मामले में बैंक और वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाएगा। हायर पर्चेज कम्पनी कर्जा प्रदान करते समय ब्याज दर निर्धारण में फंड की लागत को आधार बनाएं, जिसमें स्व-पूंजी और ऋण से प्राप्त फंड की भारित लागत शामिल होगी। ब्याज दर से संबंधित जानकारी प्रकाशित करना अनिवार्य है और तीन दिन के भीतर केन्द्रीय बैंक को सूचित करना होगा। ग्राहक को दिए जाने वाले ब्याज दर में प्रकाशित दर से 2 प्रतिशत से अधिक उतार-चढ़ाव नहीं होगा। इससे पूर्व 4 प्रतिशत तक की ब्याज दर सीमा हटा दी गई है।
हायर पर्चेज कम्पनियों को कर्जा मंजूर करते समय सेवा शुल्क के रूप में अधिकतम 1 प्रतिशत ग्राहक से लेना होगा, लेकिन आवश्यक होने पर अन्य संस्थाओं से लेकर उनके सेवा लागत से अधिक शुल्क वसूलने की व्यवस्था भी है। कम्पनी त्रैमासिक रूप से अपने कारोबार, कर्जा प्रवाह और ब्याज दर सहित अन्य विवरण केन्द्रीय बैंक के संबंधित विभाग में प्रस्तुत करेंगी। इसके अलावा कुल कर्जा, कर्जा जोखिम प्रबंधन, बड़े ऋणी और बहु-ब्रांड निवेश की जानकारी भी देनी होगी। हायर पर्चेज कम्पनी बहु-ब्रांड सवारी और उपकरणों में अनिवार्य निवेश करेंगी और इस संबंध में अपनी वेबसाइट पर जानकारी सार्वजनिक करेंगी। अतिरिक्त कार्यालय खोलने पर 15 दिनों के अंदर संबंधित विभाग को सूचना देना अनिवार्य होगा। वर्तमान कानून के अनुसार, संस्थापक कम से कम 21 वर्ष के होने चाहिए, मानसिक रूप से संतुलित होना चाहिए और कर तथा अन्य कानूनी दायित्वों में कोई बाधा न हो। दीवानी या भ्रष्टाचार से जुड़ी सजा प्राप्त व्यक्ति संस्थापक या संचालक नहीं बन सकते। संस्थापक द्वारा निवेश की गई राशि का वित्तीय आकलन कंपनी संचालन के लिए पर्याप्त होना आवश्यक है। नेपाल धितोपत्र बाजार के निर्माता या दलाल हायर पर्चेज कम्पनी के संस्थापक नहीं बन सकते।





