तालिम प्राप्त श्रमिकों को न्यूनतम वेतन और सुविधा न देने पर कारवाही की चेतावनी: श्रम मंत्रालय

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय ने तालिम प्राप्त श्रमिकों को श्रम ऐन २०७४ के अनुसार न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं प्रदान करने का आग्रह किया है। विभिन्न अस्पतालों, विद्यालयों और प्रतिष्ठानों में तालिम प्राप्त श्रमिकों को सुविधाएं न मिलने की शिकायतों के आधार पर मंत्रालय ने रोजगारदाताओं को सचेत किया है। कानून के विरुद्ध सुविधाएं न देने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी जारी की गई है एवं सभी संबंधित पक्षों से कानून का पूर्ण पालन करने का अनुरोध किया गया है। २३ चैत, काठमांडू।
मंत्रालय की विज्ञप्ति में उल्लेख है कि विभिन्न अस्पतालों, स्वास्थ्य संस्थाओं, निजी और संस्थागत विद्यालयों तथा अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत तालिम प्राप्त श्रमिकों को न्यूनतम वेतन और अन्य सुविधाएं न मिलने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस संदर्भ में रोजगारदाताओं को सचेत किया गया है। श्रम ऐन २०७४ की धारा १८ उपधारा (३) के अनुसार तालिम प्राप्त श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, बीमार अवकाश, उपदान, संचय कोष, बीमा सहित सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
हालांकि, स्वास्थ्यकर्मी, नर्सिंग स्टाफ, शिक्षक और अन्य कर्मचारी सहित विभिन्न प्रतिष्ठानों में कार्यरत तालिम प्राप्त श्रमिकों को ये सुविधाएं नहीं मिलने की शिकायतें मंत्रालय तक पहुंच रही हैं। इस विषय पर मंत्रालय ने गंभीर ध्यानाकर्षण किया है। मंत्रालय ने सभी रोजगारदाताओं को कानून के अनुसार न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा संबन्धी कड़ाई से पालन करने की चेतावनी दी है। कानून के विपरीत सुविधाएं न दिए जाने पर कारवाही की जाएगी, यह भी मंत्रालय ने स्पष्ट किया है। संबंधित सभी प्रतिष्ठान, संस्थान एवं सरोकारवालों से कानून का पूर्ण पालन करने का आग्रह किया गया है।





