
स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय ने औषधि के मूल्य कानूनी प्रक्रिया के बिना बढ़ाए जाने के मामले की जांच के उद्देश्य से एक समिति का गठन किया है। प्रधानमंत्री एवं मन्त्रिपरिषद् कार्यालय में प्राप्त शिकायत के बाद डॉ. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ के नेतृत्व में यह समिति बनाई गई है। समिति को ७ दिनों के भीतर अनियमित मूल्य वृद्धि से संबंधित संलग्नता पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। २७ चैत्र, काठमांडू।
औषधि व्यवस्था विभाग के महानिदेशक नारायण प्रसाद ढकाल ने बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किए औषधि के मूल्य बढ़ाने का निर्णय लिया था। इस मामले में प्रधानमंत्री एवं मन्त्रिपरिषद् कार्यालय ने गुरुवार को शिकायत प्राप्त करने के बाद अनियमित मूल्य वृद्धि में संलिप्त व्यक्तियों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए डॉ. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ के नेतृत्व में समिति गठित की है। समिति को रिपोर्ट सौंपने के लिए ७ दिनों की समयसीमा दी गई है।
समिति के सदस्य इस प्रकार हैं:
डॉ. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ- अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय (संयोजक)
गोपीकृष्ण रेग्मी- स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय, कानूनी शाखा (सदस्य)
कविन मलेकु – विषय विशेषज्ञ (सदस्य)





