गृह मंत्रालय ने सभी जिला प्रशासन कार्यालयों में एकद्वार सेवा प्रणाली लागू करने के लिए 9 बिंदुओं का निर्देश जारी किया

5 वैशाख, काठमाडौँ। गृह मंत्रालय ने सेवा प्रदायगी को और अधिक प्रभावी एवं नागरिक-अनुकूल बनाने के लिए देश भर के सभी जिला एवं क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयों में ‘एकद्वार सेवा प्रणाली’ लागू करने हेतु 9 बिंदुओं का निर्देश जारी किया है। मंत्रालय ने चालू आर्थिक वर्ष के बजट के भीतर इस प्रणाली को लागू करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा आगामी वर्ष के लिए आवश्यक न्यूनतम बजट सुनिश्चित करने का भी प्रशासन कार्यालयों को निर्देश दिया है। प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) को सरकार का प्रतिनिधि मानते हुए मंत्रालय ने उनको शांति सुरक्षा बनाए रखने, जनता के जीवन एवं संपत्ति की रक्षा करने तथा सार्वजनिक सेवा एवं सुशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की जिम्मेदारी पुनः स्मरण कराई है।
गृहमंत्री सुधन गुरुङ ने पदभार ग्रहण के दिन ही प्रशासन कार्यालयों से दी जाने वाली सेवाओं को एकद्वार प्रणाली के माध्यम से प्रदान करने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे। साथ ही, गत चैत्र 13 को मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित ‘शासकीय सुधार की 100 कार्यसूचियाँ’ में सार्वजनिक सेवा में नागरिकों का विश्वास जीतने पर विशेष जोर दिया गया है। इसी भावना के अनुरूप मंत्रालय ने सचिव स्तर पर निर्णय लेते हुए कुछ जिलों में पहले से लागू टोकन व्यवस्था, नागरिक सुनवाई, ऑनलाइन सिफारिश तथा निःशुल्क सहायता कक्ष जैसे नवाचारों को सभी जिलों में संस्थागत रूप से लागू कर एकद्वार सेवा प्रणाली तुरंत लागू करने का निर्देश जारी किया है।
गृह मंत्रालय के 9 बिंदुओं वाला निर्देश इस प्रकार है: 1. एकद्वार सेवा एवं पूर्वाधार प्रबंधन—नए और प्रतिलिपि नागरिकता, पासपोर्ट, राष्ट्रीय परिचय पत्र और नाबालिग परिचय पत्र से संबंधित सेवाओं को सहज एवं सेवाग्राही-अनुकूल बनाने हेतु कक्ष तैयार करना। 2. सहायता कक्ष (हेल्प डेस्क) एवं टोकन प्रणाली—कार्यालय प्रवेश बिंदु पर कम्प्यूटर्सहित सहायता कक्ष स्थापित करना। 3. नागरिक सूचना बोर्ड एवं समन्वय—डिजिटल और आवाज सहित नागरिक सूचना बोर्ड स्थापित करना। 4. शिकायत एवं फीडबैक प्रबंधन—शिकायतों एवं फीडबैक का रिकॉर्ड रखना और त्वरित समाधान के लिए सक्रिय रहना। 5. मर्यादित व्यवहार एवं स्वच्छता—कर्मचारी सेवाग्राहकों के साथ विनम्र और सम्मानजनक व्यवहार करें। 6. बिचौलिए नियंत्रण—कार्यालय में बिचौलियों के प्रवेश पर सख्त निगरानी रखना। 7. पदानुसार कार्य विवरण लागू करना—प्रशासन कार्यालय के प्रत्येक पद के लिए वस्तुनिष्ठ कार्य निष्पादन सूचक सहित कार्य विवरण 15 दिनों के अंदर तैयार कर लागू करना। 8. कर्मचारी प्रशिक्षण एवं अभिमुखीकरण—वर्ग कार्यालय के कर्मचारियों को सिफारिश एवं अन्य कार्यों के बारे में अभिमुखीकरण एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। 9. अनुगमन, पारदर्शिता एवं रिपोर्टिंग—सिडिओ सेवा कार्य निष्पादन का निरंतर अनुगमन करें।





