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स्थानीय तह की सीमाओं और संख्या में बदलाव के लिए नए मानदंडों का मसौदा तैयार

५ वैशाख, काठमाडौं । संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय ने गाउँपालिका, नगरपालिका और वॉर्डों की संख्या एवं सीमाओं में बदलाव करने तथा नगरपालिकाओं के वर्गीकरण की पुनः समीक्षा के कार्य को सुव्यवस्थित करने हेतु नए मानदंडों का प्रारंभिक मसौदा तैयार किया है। स्थानीय सरकार संचालन अधिनियम, २०७४ के धारा ३, ५, ६, ७ और ८ में सम्मिलित व्यवस्थाओं के आधार पर ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिका तथा वॉर्डों की संख्या एवं सीमाओं में बदलाव, आपस में एकीकृत करने और नगरपालिका वर्गीकरण की पुनः समीक्षा संबंधी मानदंड, २०८३’ का मसौदा मंत्रालय ने तैयार किया है। मंत्रालय ने सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों तथा मंत्रिपरिषद कार्यालयों को उक्त मसौदे पर राय और सुझाव देने के लिए तीन दिनों की अवधि निर्धारित कर पत्राचार किया है।

मसौदे में स्थानीय तह और वॉर्डों की संख्या एवं सीमाओं में बदलाव या एकीकृत करने के प्रस्ताव के समय मुख्यतः जनसंख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकास की स्थिति, आर्थिक क्षमता, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता और भाषाई, सांस्कृतिक तथा सामुदायिक संरचना को आधार मानने का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त नागरिकों को प्राप्त होने वाली सेवाओं की सुविधा, जनघनत्व, बस्तियों का विकास और शहरीकरण, बाज़ार का विकास, यातायात सेवाओं की पहुँच, जलाधार, सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव और सांस्कृतिक तथा भाषाई पहचान के संरक्षण को भी ध्यान में रखने का प्रावधान किया गया है।

मसौदे के अनुसार, गाउँपालिका या नगरपालिका की सीमाओं में बदलाव करते समय एक स्थानीय तह को उसी प्रदेश और जिले के अंतर्गत समायोजित किया जाएगा। साथ ही, वॉर्डों की सीमाओं में बदलाव करते समय तत्कालीन गाउँ विकास समिति और नगरपालिकाओं के वॉर्डों को नहीं तोड़ा जाएगा तथा एक वॉर्ड का भूगोल प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के एक ही निर्वाचन क्षेत्र में स्थित रखा जाएगा। इन विषयों का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करने के लिए जिला समन्वय समिति के प्रमुख की संयोजन में संबंधित स्थानीय तह के उपाध्यक्ष या उपप्रमुख, जिला प्रशासन कार्यालय के सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी एवं मालपोत कार्यालयों के प्रमुख और संबंधित स्थानीय तह के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सहित एक अध्ययन समिति गठित करने का प्रस्ताव किया गया है। उक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर गाउँसभा या नगरसभा अपने वर्तमान सदस्य संख्या के दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर प्रदेश सरकार को भेजेगी। यदि प्रदेश सरकार मानदंडों के पालन की पुष्टि करती है, तो निर्णय के साथ मंत्रालय के माध्यम से नेपाल सरकार को सिफ़ारिश की जाएगी और मंत्रालय इसे मंजूरी हेतु मंत्रिपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत करेगा। यह प्रक्रिया मसौदे में सम्मिलित है।