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विकल पौडेल दंपत्ति के खिलाफ 69 करोड़ से अधिक की संपत्ति शोधन के मामले में मुकदमा दर्ज

राजस्व अनुसन्धान विभाग ने सुरक्षा मुद्रण केन्द्र के तत्कालीन निर्देशक विकल पौडेल दंपत्ति के खिलाफ 68 करोड़ 94 लाख 65 हजार रुपये के बराबर की संपत्ति शोधन का मामला दर्ज किया है। विभाग ने संपत्ति शोधन निवारण अधिनियम 2064 की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड ‘क’, ‘ख’ एवं ‘ग’ में वर्णित अपराधों के तहत यह मुकदमा दर्ज किया है, जानकारी निदेशक सचितकुमार वाइवाले दी।

पौडेल और उनकी पत्नी ने विदेशी मुद्रा के अवैध लेनदेन के संबंध में 62 करोड़ 65 लाख 91 हजार 893 रुपए के बराबर की संपत्ति के खिलाफ 14 असोज 2081 को मामला दर्ज किया गया था। 16 वैशाख, काठमांडू। राजस्व अनुसन्धान विभाग ने सुरक्षा मुद्रण केन्द्र के तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल दंपत्ति के विरुद्ध 68 करोड़ 94 लाख 65 हजार रुपये के बराबर का संपत्ति शोधन संबंधी मुकदमा दायर किया है।

विभाग ने बुधवार को काठमांडू जिला अदालत बबरमहल में अभियोगपत्र दायर किया, यह जानकारी निदेशक सचितकुमार वाइवाले ने दी। पौडेल के विरुद्ध 61 करोड़ 13 लाख 21 हजार 153 और उनकी पत्नी एलिना बस्नेत के विरुद्ध 7 करोड़ 81 लाख 44 हजार 51 रुपये के बराबर संपत्ति का दावा करते हुए मुकदमा दायर किया गया। विभाग ने संपत्ति शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) निवारण अधिनियम 2064 की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड ‘क’, ‘ख’ और ‘ग’ में उल्लिखित अपराधों के तहत यह मामला दर्ज किया है।

विभाग के अनुसार, दोनों ने विदेशी मुद्रा के अवैध कारोबार के संबंध में 62 करोड़ 65 लाख 91 हजार 893 रुपये के बराबर संपत्ति के खिलाफ 14 असोज 2081 को काठमांडू जिला अदालत में मामला दर्ज किया गया था। संबंधित अपराध से अर्जित परिसंपत्ति के संबंध में जांच में यह भी पाया गया कि उन्होंने संपत्ति शोधन संबंधी अपराध भी किया है, जैसा कि विभाग ने अपनी सूचना में उल्लेख किया है।