कुलेश्वर स्थित साई श्री फुड्स को विभाग द्वारा 20 हजार रुपये का जुर्माना, 51 फर्मों को सामान्य निर्देश

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने काठमाडौं उपत्यका में किए गए निरीक्षण के तहत साई श्री फुड्स प्रालि को 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विभाग ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2075 की धारा 38 (घ) के उल्लंघन के आधार पर इस अधिनियम की धारा 39(1)(क) अनुसार यह जुर्माना लगाया है।
निरीक्षण के दौरान कुल 52 फर्म और कंपनियों की समीक्षा की गई थी, जिसमें से अन्य 51 फर्मों को सामान्य निर्देश प्रदान किए गए हैं। 17 वैशाख, काठमाडौं। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने गुरुवार को एक फर्म को 20 हजार रुपये का जुर्माना किया है। विभाग ने गुरुवार को काठमाडौं उपत्यका में किए गए बाजार निरीक्षण के दौरान काठमाडौं महानगरपालिका–14, कुलेश्वर स्थित साई श्री फुड्स प्रालि को जुर्माना लगाया है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2075 की धारा 38 (घ) के तहत लगने वाले उल्लंघन में उक्त अधिनियम की धारा 39(1)(क) के आधार पर जुर्माना लगाया गया है, विभाग ने बताया। इसी प्रकार विभाग ने कुल 52 फर्मों और कंपनियों का निरीक्षण करते हुए अन्य 51 फर्मों को सामान्य निर्देश जारी किए हैं।





