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ट्रम्प ने जन्मसिद्ध नागरिकता सीमित करने नए कार्यकारी आदेश जारी किए

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने जन्मसिद्ध नागरिकता सीमित करने और ‘बर्थ टूरिज्म’ रोकने के उद्देश्य से दो नए कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रपति ट्रम्प ने अमेरिका में जन्मे विदेशी माता-पिता के शिशु को नागरिकता न देने वाले आदेश से आप्रवासन प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलने की बात कही। कानूनविद गेब्रियल चिन ने बताया कि ट्रम्प के आदेश की कुछ धाराएं संवैधानिक रूप से गंभीर सवाल उठाती हैं, जिनके चलते ये कानूनी तौर पर टिकना मुश्किल हो सकता है। २२ सावन, वाशिंगटन।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने जन्मसिद्ध नागरिकता को सीमित करने के प्रयास को एक नई दिशा दी है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ सप्ताह पहले उनके पिछले प्रयास को असंवैधानिक घोषित कर निरस्त कर दिया था, जिसके बाद ट्रम्प ने गुरुवार को दो नए कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। नए आदेशों में पहला आदेश अमेरिका में जन्मे कुछ शिशुओं को स्वतः अमेरिकी नागरिकता न मिलने की स्थिति का दायरा बढ़ाता है। दूसरा आदेश ‘बर्थ टूरिज्म’, यानी अमेरिकी नागरिकता पाने के उद्देश्य से अमेरिका आकर बच्चे को जन्म देने की प्रथा पर रोक लगाता है।

व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस से आदेश जारी करते हुए ट्रम्प ने कहा, ‘यह काम बहुत पहले ही होना चाहिए था, अब हम इसे लागू कर रहे हैं।’ उन्होंने जन्मसिद्ध नागरिकता से संबंधित अपने पिछले आदेश को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकार किए जाने पर असंतोष भी जताया। पहले कार्यकारी आदेश के अनुसार, यदि दोनों अभिभावक अमेरिकी नागरिक नहीं हैं और उनमें से कोई एक विदेशी आतंकवादी समूह से जुड़ा हो, विदेशी सरकार का कर्मचारी हो, धोखाधड़ी से अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने की कोशिश करे या संघीय कानून के तहत स्वतः नागरिकता न मिलने वाले अमेरिकी क्षेत्र में निवास करता हो, तो ऐसे शिशु को स्वतः अमेरिकी नागरिकता नहीं दी जाएगी।

ट्रम्प प्रशासन ने विशेष रूप से रूस और चीन के नागरिकों पर जन्मसिद्ध नागरिकता व्यवस्था का दुरुपयोग कर अमेरिका में प्रभाव बढ़ाने का आरोप लगाया है। ट्रम्प ने गुरुवार को कहा कि सैकड़ों हजार बच्चे ‘बर्थ टूरिज्म’ के जरिए अमेरिका में जन्मे हैं, जबकि गैर-दलीय शोध संस्था माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टिट्यूट के अनुसार इस संख्या का वार्षिक अनुमान करीब २२,००० से २६,००० के बीच है। व्हाइट हाउस के उप प्रमुख और होमलैंड सिक्योरिटी सलाहकार स्टीफन मिलर ने कहा कि कुछ पर्यटक या आगंतुक का वास्तविक उद्देश्य बच्चा जन्माकर अमेरिकी नागरिकता हासिल करना होता है।

ट्रम्प ने 2025 में अपने दूसरे कार्यकाल के आरंभ में अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन द्वारा सुनिश्चित जन्मसिद्ध नागरिकता समाप्त करने वाले कार्यकारी आदेश जारी किये थे। इसके खिलाफ दायर एक मामले में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने जून में यह आदेश लागू न करने का फैसला देते हुए जन्मसिद्ध नागरिकता को बरकरार रखा था। गुरुवार को ट्रम्प ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ‘अन्यायपूर्ण और गलत’ बताते हुए कहा कि वे अब इसके लिए वैकल्पिक रास्ता खोज रहे हैं। हालांकि, अमेरिकी कानूनविद गेब्रियल चिन ने कहा कि ट्रम्प के नए आदेश की कुछ व्यवस्थाएं कानूनी रूप से मान्य हो सकती हैं, लेकिन कई प्रावधान संवैधानिक रूप से गंभीर सवाल खड़े करते हैं।