
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने काठमांडू उपत्यका में तीन वाणिज्यिक फर्मों को उपभोक्ता ठगी का आरोप लगाते हुए 45 हजार रुपैयाँ का जुर्माना लगाया है। शंकर खाद्य किराना स्टोर और एसडीआर स्टोर को समान रूप से 20-20 हजार रुपैयाँ तथा गुप्ता गुँदपाक भंडार को 5 हजार रुपैयाँ का जुर्माना किया गया है। निरीक्षण के दौरान अन्य 36 फर्मों को उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूक करते हुए सामान्य निर्देश दिए गए।
24 चैत, काठमांडू। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने बाजार निरीक्षण के दौरान उपभोक्ता ठगी करने वाली तीन व्यावसायिक फर्मों को जुर्माना लगाया है। विभाग ने मंगलवार को काठमांडू उपत्यका के विभिन्न स्थानों पर किया गया निरीक्षण में दोषी पाये जाने पर इन तीन दुकानों को कुल 45 हजार रुपैयाँ का जुर्माना लगाया है। काठमांडू महानगरपालिका-14, कुलेश्वर में संचालित शंकर खाद्य किराना स्टोर और एसडीआर स्टोर को समान 20-20 हजार रुपैयाँ जुर्माना लगाया गया है।
इसी प्रकार काठमांडू-26, गोंगबु स्थित गुप्ता गुँदपाक भंडार को 5 हजार रुपैयाँ का जुर्माना लगाया गया है। निरीक्षण के दौरान अन्य 36 फर्मों को उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए सामान्य निर्देश भी प्रदान किए गए हैं। काठमांडू के नए बसपार्क, चाबहिल, टोखा और ललितपुर चापागाउँ क्षेत्रों में संचालित किराना दुकानें, फैंसी स्टोर, मोबाइल दुकानें, कॉस्मेटिक स्टोर, खाद्य स्टोर सहित विभिन्न व्यवसायों को उपभोक्ता अधिकारों के संबंध में जागरूक कर सामान्य निर्देश दिए गए हैं।




