
कोशी प्रदेश सरकार ने बजट अधिवेशन से पहले अध्यादेश जारी करने का निर्णय लिया है। प्रदेश खेलकुद अधिनियम के प्रथम संशोधन का अध्यादेश २०८३ जारी करने की तैयारी चल रही है। प्रदेश प्रमुख सरकार की सिफारिश के अनुसार अध्यादेश जारी करेंगे और सदस्य सचिव की नियुक्ति प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। स्थान: विराटनगर, तारीख: २८ वैशाख।
सोमवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में बजट अधिवेशन के नजदीक आने के कारण संसद आह्वान के समय के निकट होने के कारण यह निर्णय लिया गया। सरकार ने प्रदेश खेलकुद अधिनियम में पहला संशोधन करते हुए अध्यादेश २०८३ जारी करने का निर्णय किया है। पूर्व में बालेन शाह के नेतृत्व वाली संघीय सरकार ने संसद अधिवेशन रुकवाते हुए अध्यादेश जारी किया था, जिस पर कोशी प्रदेश के मुख्यमंत्री हिक्मत कुमार कार्की ने विरोध जताया था। लेकिन वर्तमान में हिक्मत के नेतृत्व में सोमवारी मंत्रिपरिषद बैठक ने अध्यादेश लाने का निर्णय लिया।
प्रदेश सरकार के प्रवक्ता एवं आंतरिक मामले तथा कानून मंत्री इन्द्रमणि पराजुली के अनुसार, सरकार के कामकाज को प्रभावी बनाने के लिए अध्यादेश जारी करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश खेलकुद बोर्ड के सदस्य सचिव पद पर गत कात्तिक से रिक्त था। रिक्त पद पर नए सदस्य सचिव की नियुक्ति प्रक्रिया तथा बजट व्यय को सुगम बनाने हेतु अध्यादेश लाने का निर्णय सूत्रों ने बताया।
सोमवार की बैठक में विपद् खोज, उद्धार तथा राहत वितरण संबंधी कार्यविधि २०८३, कृषि क्षेत्र विकास के लिए प्रदेश बीज-बीजन नियमावली २०८३, तथा प्रदेश जीवनाशक विषाधि प्रबंधन नियमावली २०८३ को भी स्वीकृति दी गई। साथ ही बैठक ने उद्योग, कृषि तथा सहकारी मंत्रालय के अधीन निकायों के लिए अस्थायी दरबंदी को स्वीकृत किया तथा विस्तृत विराट क्षेत्र विकास समिति के मुख्य कार्यकारी निर्देशक के चयन के लिए सिफारिश समिति गठित करने का निर्णय भी लिया।




