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चार दशक बाद नया खनन कानून, जुर्माना सौ गुना तक बढ़ाया जाएगा

सरकार बिना अनुमति खनिज उत्खनन करने पर एक करोड़ रुपये तक जुर्माना लगाने के लिए “खनिज तथा खनिज पदार्थ अधिनियम” में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। उद्योग, वाणिज्य और आपूर्ति मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत नया विधेयक खनिज तथा खनिज पदार्थ अधिनियम २०४२ को प्रतिस्थापित करेगा। नया विधेयक संघीय प्रणाली के तहत संघ, प्रदेश और स्थानीय स्तर के अधिकारों को स्पष्ट करते हुए खनिज अन्वेषण और उत्खनन प्रक्रिया को व्यवस्थित करने का लक्ष्य रखता है। २५ साउन, काठमांडू।

सरकार बिना अनुमति किसी भी खनिज पदार्थ का अन्वेषण या उत्खनन करने पर एक करोड़ रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान शामिल करते हुए “खनिज तथा खनिज पदार्थ अधिनियम” का संशोधन करने जा रही है। उद्योग मंत्री गौरीकुमारी यादव के अनुसार, यह नया कानून खनिज तथा खनिज पदार्थों के वैज्ञानिक, स्थायी और व्यवस्थित उपयोग को सुनिश्चित करेगा। यह अधिनियम संघीय प्रणाली के अनुसार संघ, प्रदेश और स्थानीय स्तर की भूमिकाओं, समन्वय और अधिकारों को स्पष्ट करेगा।

खनिज पदार्थों के संरक्षण, अन्वेषण और उत्खनन प्रक्रियाओं को पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक और सुगम बनाया जाएगा। रणनीतिक, सामरिक और रेडियोधर्मी खनिज पदार्थों को विशेष संरक्षण और नियमन के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा के अनुसार खनिज उपयोग और भू-प्रकोप न्यूनीकरण के प्रावधान भी विधेयक में शामिल हैं। अन्वेषण कार्यों में प्रदेश के अधिकार बढ़ेंगे और खनिज अन्वेषण के अधिकार प्रदेश के कानूनों के अनुरूप होंगे। इससे पहले खनिज संबंधी सभी कार्य नेपाल सरकार के केंद्रीकृत नियंत्रण में थे।

नए प्रावधानों के तहत पहले से जारी अनुमतिपत्रों की अवधि को भी समायोजित किया जाएगा। उत्खनन अनुमतिपत्र की अधिकतम अवधि ३० वर्ष होगी। अति-छोटे, छोटे, मध्यम और बड़े खनिज उत्खनन अनुमतिपत्रों की अवधि क्रमशः १०, १५, २० और ३० वर्ष निर्धारित की गई है। निर्धारित अवधि में उत्खनन पूरा न होने पर अवधि बढ़ाने का प्रावधान भी है। जुर्माने की राशि २५ लाख से लेकर एक करोड़ रुपये तक हो सकती है, जो वर्तमान कानून की तुलना में सौ गुना अधिक है।