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राष्ट्र बैंक में बैंक संचालक और उच्च प्रबंधन को प्रस्तुत करने होंगे अतिरिक्त विवरण क्या क्या हैं?

नेपाल राष्ट्र बैंक ने बैंक और वित्तीय संस्थाओं के संचालक तथा उच्च प्रबंधन को अपने आपराधिक या प्रशासनिक अपराधों से संबंधित स्वघोषणा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। नए निर्देश के अनुसार, संबंधित अधिकारी को अपने पारिवारिक विवरण, ऋण के डिफॉल्ट, हितों के टकराव और विदेश में मौजूद सम्पत्ति समेत सभी जानकारियां स्वघोषणा के रूप में प्रस्तुत करनी होंगी। केन्द्रीय बैंक ने २५ लाख रुपये से अधिक संस्थापक शेयर क्रय या नामांतरण करने वाले शेयरधारकों के लिए भी समान स्वघोषणा अनिवार्य कर दी है। ४ असार, काठमांडू।

बैंक और वित्तीय संस्थाओं के संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं उच्च प्रबंधन को प्रस्तुत करनी वाली स्वघोषणा की संख्या बढ़ा दी गई है। नेपाल राष्ट्र बैंक ने संस्थागत प्रशासन सम्बंधी नियमों में संशोधन करते हुए अपराध या आरोपों की स्थिति का सूचना सार्वजनिक करने का प्रावधान किया है। केन्द्रीय बैंक के अनुसार, अनुज्ञापत्र प्राप्त बैंक और वित्तीय संस्थाएं संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उच्च प्रबंधन में नियुक्ति या मनोनयन करते समय संबंधित व्यवसाय सम्बंधी प्रचलित कानूनों के अनुसार मानदंडों का पालन करते हुए स्वघोषणा प्राप्त करेंगी।

इसी तरह, संबंधित व्यक्ति के पारिवारिक विवरण और नेपाल या विदेश में किसी अपराध में संलिप्तता की स्थिति की स्वघोषणा देना अनिवार्य कर दिया गया है। केन्द्रीय बैंक ने गुरुवार को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि यदि देश या विदेश में अपराध में संलिप्तता पाई जाती है तो उसका विस्तृत विवरण और वर्तमान स्थिति भी स्वघोषणा में देनी होगी। साथ ही ये सभी स्वघोषणा के दस्तावेज केंद्रीय बैंक को प्रस्तुत करने का प्रावधान भी निर्देश में शामिल है।

संचालक एवं उच्च प्रबंधन को पूर्व कार्य, संस्था, प्राप्त जिम्मेदारियां, पुरस्कार, सजाओं की स्थिति, कार्य सफलताओं के उदाहरण तथा संबंधित क्षेत्र में कार्यानुभव से संबंधित जानकारी भी प्रस्तुत करनी होगी। वित्तीय आचरण से जुड़ी जानकारी भी स्वघोषणा में देना आवश्यक होगा, जैसा कि निर्देश में उल्लेख है।