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लेखक: space4knews

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालों में खर्च बढ़ने से स्वास्थ्य बीमा सेवाओं में कटौती

समाचार सारांश

सम्पादकीय समीक्षा गरिएको ।

  • स्वास्थ्य बीमा बोर्ड ने वित्तीय समस्याओं के कारण देश के ३६ निजी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में आकस्मिक सेवाओं को छोड़कर अन्य सेवाओं को बंद किया है।
  • बोर्ड की कार्यकारी निदेशक शकुन्तला प्रजापति ने बताया कि अत्यधिक आर्थिक दबाव के कारण यह निर्णय लेना पड़ा।
  • वित्तीय संकट से निपटने के लिए बोर्ड भुगतान प्रणाली को बदल कर ‘डीआरजी’ पैकेज प्रणाली लागू करने की तैयारी में है।

१३ जेठ, काठमांडू । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम की वित्तीय मुश्किलों के कारण बीमा बोर्ड ने निजी अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं में कटौती की है।

बोर्ड ने वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए अगले आदेश तक आकस्मिक सेवाओं को छोड़कर निजी स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा अन्य सेवाएं बंद रखने की घोषणा की है।

११ जेठ को आयोजित बोर्ड की बैठक में देश के ३६ निजी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में ओपीडी, परीक्षण, शल्य चिकित्सा और दवाइयों सहित कई सेवाएं अस्थायी तौर पर बंद करने का निर्णय लिया गया।

स्वास्थ्य बीमा बोर्ड की कार्यकारी निदेशक शकुन्तला प्रजापति ने कहा कि बोर्ड पर अत्यधिक आर्थिक दबाव बढ़ने के कारण उन्हें यह कड़वा निर्णय लेना पड़ा।

बोर्ड के मुताबिक वैशाख तक दावी की गई रकम १८ अरब नेपाली रुपए हो गई है। मंसिर तक की दावी राशि की समीक्षा भी हो चुकी है, जिसमें देश भर के सेवा प्रदाताओं को केवल ८ अरब रुपए ही भुगतान किया गया है।

‘आर्थिक दायित्व बहुत बढ़ गया है। यदि सरकार ने वित्तीय सहायता दी होती तो सेवाएं रोकनी नहीं पड़तीं,’ प्रजापति ने कहा, ‘यह अस्थायी निर्णय है। वित्तीय स्थिति सुधरने पर सेवाएं फिर शुरू की जाएंगी।’

बोर्ड के अनुसार प्रति माह औसतन २ से २.५ अरब रुपए का क्लेम आता है। लेकिन, सरकार की वित्तीय सहायता तब तक नहीं आने तक सेवा की निरंतरता संभव नहीं है, ऐसा बोर्ड के अधिकारियों ने माना है।

Health Insurance Board

कार्यक्रम को निरंतर चलाने के लिए प्रति वर्ष २५-२६ अरब रुपए आवश्यक हैं, जबकि आमदनी और खर्च में काफी अंतर है। बीमितों से जुटाया गया वार्षिक प्रीमियम लगभग ४ अरब रुपए है। सरकार से मिलने वाला वार्षिक १० अरब रुपए का अनुदान भी कुल खर्च का आधा नहीं पहुंच पाता।

प्रजापति के अनुसार निजी अस्पतालों को सेवा प्रदान करने पर भुगतान की जिम्मेदारी बोर्ड पर है, लेकिन सरकार से धन की उपलब्धता अनिश्चित होने के कारण खर्च घटाने का फैसला किया गया है।

निजी अस्पतालों में सेवा ठप होने से सरकारी अस्पतालों पर रोगियों का दबाव बढ़ने की चिंता जताई गई है। वर्तमान में भी सरकारी अस्पतालों में लंबी लाइनों, सीमित कर्मचारियों और उपकरणों की कमी की समस्या मौजूद है। बोर्ड ने दावा किया है कि नागरिक पूरी तरह से सेवा से वंचित नहीं होंगे। ‘आकस्मिक सेवाएं लगातार चलेंगी। नियमित सेवाएं सरकारी अस्पतालों से ली जा सकती हैं,’ प्रजापति ने कहा।

बीमा कोष में सदस्य संख्या में गिरावट, अनुदान की देरी और निजी अस्पतालों से आने वाले अत्यधिक क्लेम ने बोर्ड पर भारी वित्तीय दबाव डाला है। इस वित्तीय संकट के कारण ओपीडी सेवाओं को सीमित करना और निजी अस्पतालों में सेवाएं बंद करना इस कार्यक्रम के संकट में पड़ने का संकेत है।

३६ निजी अस्पताल बनाम ४०० सरकारी संस्थाएं

बोर्ड के एक अधिकारी के अनुसार यह निर्णय अत्यधिक वित्तीय भार नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य कदम है। वर्तमान में प्रतिदिन ८ से १० करोड़ रुपए का अतिरिक्त दायित्व हो रहा है।

स्वास्थ्य बीमा बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक निजी अस्पतालों की संख्या ३६ है, लेकिन इनके द्वारा भुगतान के दावों की राशि ४०० से अधिक सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं के बराबर है। मतलब संख्या कम होने के बावजूद खर्च लगभग बराबर है।

‘कुल दावों में करीब आधा हिस्सा निजी अस्पतालों से आता है,’ अधिकारी कहते हैं, ‘इसलिए सबसे ज्यादा खर्च बढ़ाने वाली ओपीडी सेवा को बंद करने की रणनीति अपनाई गई है।’

स्वास्थ्य बीमा प्रणाली के शुरूआत से ही निजी अस्पतालों पर अनावश्यक परीक्षण, अधिक दवाइयों और अतिरिक्त सेवाओं के जरिए अधिक सुविधा लेने के आरोप लगते रहे हैं।

बोर्ड के पूर्व निदेशक रघुराज काफ्ले ने बताया कि निजी अस्पतालों से होने वाले दावे सरकारी अस्पतालों की तुलना में दो से ज्यादा हैं।

उनके अनुसार यह क्लेम मरीजों के अधिक आने से नहीं, बल्कि निजी अस्पतालों की लचीली जांच प्रकिया और मरीजों की मांग के अनुसार ज्यादा परीक्षण कराने से बढ़ा है।

‘सरकारी अस्पताल में एक रुपये का इलाज निजी अस्पताल में तीन रुपये होगा, यह हमने देखा है,’ काफ्ले कहते हैं।

सरकारी अस्पतालों के चिकित्सक अनावश्यक परीक्षण करने से डरते हैं और मरीजों के प्रश्न करने पर हिचकते हैं, जबकि निजी अस्पताल मरीजों की मांग पर ज्यादा परीक्षण कर देते हैं।

सप्ताह में दो दिन छुट्टी: ओपीडी में मरीजों का दबाव, सेवा व्यवस्था बिगड़ी

काफ्ले कहते हैं, ‘निजी अस्पतालों में मरीज और अस्पताल दोनों के लिए ज्यादा लचीलापन होता है, जिससे क्लेम में वृद्धि हो सकती है।’

बोर्ड के अधिकारियों ने भी निजी अस्पतालों द्वारा अनावश्यक परीक्षण और दवाइयों के अतिरिक्त उपयोग को स्वीकार किया है। ‘नकली मरीज और नकली बिल की धरपकड़ मुश्किल है पर जरूरत से ज्यादा परीक्षण और दवाइयां दी जाती हैं,’ उन्होंने बताया।

इसी वजह से निजी अस्पतालों पर निगरानी बढ़ाने की चर्चा लम्बे समय से चल रही थी। नया निर्णय निजी अस्पतालों को धीरे-धीरे हटाकर सरकारी संस्थानों को मजबूत करने पर केंद्रित है।

बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व स्वास्थ्य सचिव डॉ. सेनेन्द्रराज उप्रेती इस कदम को तात्कालिक दबाव प्रबंधन प्रयास कहते हैं। वे निजी अस्पतालों को पूरी तरह बंद न किए बिना बीमा प्रणाली की खामियां सुधारने पर जोर देते हैं।

उप्रेती के अनुसार निजी अस्पतालों को हटाने का फैसला कुछ जगहों पर प्रभाव कम कर सकता है, लेकिन कई जिलों में बीमितों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा।

‘नेपालगंज, कोहलपुर जैसे स्थानों पर मेडिकल कॉलेज दूर-दराज से मरीज पाते हैं। निजी अस्पताल हटने से सेवा की पहुंच में समस्या होगी,’ डॉ. उप्रेती कहते हैं।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य बीमा का मूल उद्देश्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में समान दर पर सेवा उपलब्ध कराना था।

‘बीमा द्वारा सरकारी और निजी अस्पतालों को समान दर पर भुगतान किया जाता था, जिससे मरीज जल्दी और सुविधाजनक सेवा प्राप्त करते थे और वे संतुष्ट भी रहते थे,’ उन्होंने कहा।

फिर भी, वित्तीय दबाव बढ़ना ही मौजूदा संकट का मुख्य कारण है और ‘दायित्व बढ़ने पर सेवा कम करना ही समाधान नहीं’ है, उन्होंने बताया।

वे स्वीकार करते हैं कि निजी अस्पतालों में ‘फाल्स क्लेम’ और ‘ओवर क्लेम’ की समस्याएँ अभी भी मौजूद हैं, कभी-कभी बिना परीक्षण के भी दावे किए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के फर्जी बिल पास होते हैं।

‘यह समस्या केवल नेपाल की नहीं, बल्कि दुनिया के बीमा प्रणालियों में देखी जाती है। लेकिन नियंत्रण की जिम्मेदारी बीमा प्रणाली की ही होती है। निगरानी, डिजिटल ट्रैकिंग और वास्तविक समय में क्लेम प्रक्रिया को मजबूत बनाना होगाएक,’ डॉ. उप्रेती ने कहा।

‘नागरिकों के साथ धोखाधड़ी’

बोर्ड ने १ फाल्गुन से स्वास्थ्य बीमा के तहत ओपीडी सेवाओं को कम करके वार्षिक सुविधा सीमा २५ हजार रुपए कर दी है। बोर्ड का मानना है कि यह ओपीडी खर्च को नियंत्रण में लाकर बीमा कार्यक्रम को स्थायी बनाने में मदद करेगा।

अब बीमितों को ओपीडी में वार्षिक २५ हजार रुपए तक की सेवाएं मिलेंगी, इसके बाद सेवाएं अस्पताल में भर्ती (आईपीडी) और आकस्मिक (इमरजेंसी) के जरिए प्रदान की जाएंगी।

बोर्ड के कुल खर्च में सबसे ज्यादा हिस्सा ओपीडी सेवा का है। भुगतान में लगभग ७१ प्रतिशत ओपीडी, १९ प्रतिशत आईपीडी और १० प्रतिशत आकस्मिक सेवाओं पर खर्च होता है।

हालांकि, बोर्ड के पूर्व अधिकारी इस निर्णय को बीमितों के साथ अन्याय बताते हैं। पूर्व समझौते के अनुसार वार्षिक एक लाख रुपए तक की सुविधा मिलनी थी, लेकिन खर्च की स्पष्ट सीमा नहीं निर्धारित की गई थी।

डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती

डा. उप्रेती कहते हैं, ‘बीमा शुरू में ऐसा नियम नहीं था, बिच में नियम बदला गया और वर्तमान बीमितों पर लागू करना अन्याय है। सुविधा देने के नाम पर बीमा कंपनी पैसा लेती है लेकिन आवश्यक सेवाएं नहीं देती, यह किस न्यायसंगत है?’

वे बताते हैं कि यह निर्णय विशेषत: दीर्घकालीन रोगियों और नियमित दवाई लेने वाले मरीजों को प्रभावित करेगा।

स्वास्थ्य बीमा का मुख्य उद्देश्य मरीज को खर्च से बचाना है। बोर्ड के आंकड़ों से पता चलता है कि कई बीमित ओपीडी सेवा का उपयोग करते हैं, लेकिन ओपीडी पर सीमा लगाने से कई इलाज से वंचित होंगे।

विशेषज्ञों ने इस निर्णय को नागरिकों के साथ ठगी करार दिया है।

अब ‘डीआरजी मॉडल’ लागू करने की तैयारी

वित्तीय संकट बढ़ने के कारण बोर्ड भुगतान प्रणाली में बदलाव करने जा रहा है। वर्तमान में परीक्षण और सेवाओं के अनुसार अलग-अलग भुगतान होता है, जिसे ‘फ्री फॉर सर्विस’ मॉडल कहा जाता है।

अब बोर्ड ‘डीआरजी’ यानी पैकेज प्रणाली लागू करने का लक्ष्य रखता है, जिसमें रोग के अनुसार एक निश्चित राशि तय होगी। उदाहरण के तौर पर निमोनिया के इलाज के लिए अस्पताल को एक निर्धारित पैकेज मिलेगा।

बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि नए सिस्टम को लागू करने में समय लगेगा, इसलिए संक्रमण काल के दौरान निजी अस्पतालों में ओपीडी को सीमित किया गया है।

८ विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों के लिए १८९ उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकृत, ३० अयोग्य घोषित

सूचना के अनुसार, ८ विश्वविद्यालयों के उपकुलपति पद के लिए कुल २१८ उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से १८९ उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। शिक्षा तथा खेलकूद मंत्रालय के अनुसार, ३० आवेदन अयोग्य पाए गए हैं। अब स्वीकृत १८९ उम्मीदवारों में से उपकुलपति चयन हेतु शॉर्टलिस्ट जारी की जाएगी।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय के उपकुलपति पद के लिए ५०, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय के लिए ३८, पोखरा विश्वविद्यालय के लिए ३८, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय के लिए १९, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय के लिए २०, लुम्बिनी बुद्ध विश्वविद्यालय के लिए ११, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय के लिए १५ और राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के लिए २७ उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिससे कुल २१८ आवेदन हुए। उपकुलपतियों को अध्यादेश के माध्यम से पदमुक्त किया गया था, इसलिए रिक्त पदों पर नए उपकुलपतियों के चयन की प्रक्रिया शुरू की गई है।

तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम – Online Khabar

तीन सुरक्षा निकायों के अधिकारियों पर कार्रवाई, सेना के खिलाफ नरम फैसला

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने जेएनजी आंदोलन के दौरान मानवाधिकार उल्लंघन के कारण तीन सुरक्षा निकायों के उच्च अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। आयोग ने राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा में सेना की संवेदनशीलता की कमी और सहयोग न देने के बावजूद सेना के खिलाफ कोई कार्रवाई सिफारिश नहीं की है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि प्रदर्शनकारियों के पास घरेलू हथियार होने के बावजूद सुरक्षा निकायों ने अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया, जिससे निर्दोष नागरिकों को गोली लगी।

१३ जेठ, काठमांडू। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने तीन सुरक्षा निकायों (नेपाल पुलिस, सशस्त्र पुलिस और राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग) के उच्च पदस्थ कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। २३ और २४ भदौ को हुए जेएनजी आंदोलन की जांच में आयोग ने नेपाली सेना के मामलों को लेकर शिथिल निर्णय लिया है। बुधवार को जारी २९ पृष्ठ के निष्कर्ष में आयोग ने तीनों सुरक्षा निकायों के कर्मियों की कमियों और त्रुटियों को उजागर करते हुए उनकी सजा की अनुशंसा की, जबकि सेना के मामलों में कोई कार्रवाई न करने का निर्णय लिया।

नेपाल पुलिस के तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ, तत्कालीन एआईजी (अभी के आईजीपी) दानबहादुर कार्की, डीआईजी ओमविक्रम राणा, काठमांडू के तत्कालीन एसएसपी (अभी डीआईजी) विश्व अधिकारी, सशस्त्र पुलिस के तत्कालीन आईजीपी राजु अर्याल, एआईजी (अभी आईजीपी) नारायणदत्त पौडेल, एसपी जीवन केसी, काठमांडू के तत्कालीन सीडीओ छवि रिजाल, गुप्तचर के तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा, अनुसंधान निदेशक कृष्ण खनाल और फील्ड में तैनात कमांडरों को मानवाधिकार उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।

इनमें खापुङ, अर्याल और थापा को भविष्य में सरकारी सेवा से बाहर रखने और संविधान की धारा २४९ की उपधारा २ (ग) के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। बाकी और वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई है।

२४ भदौ को हुई आगजनी और तोड़फोड़ में भी सेना द्वारा नजरअंदाज किए जाने की बात आयोग ने कही है। सिंहदरबार, राष्ट्रीय राष्ट्रपति कार्यालय सहित महत्वपूर्ण सुरक्षा क्षेत्रों की सुरक्षा में तैनात सेना असफल रही, इसका उल्लेख किया गया है। २३ और २४ भदौ की दोपहर तक नेपाली सेना को छोड़कर सभी सुरक्षा निकाय असफल रहे, जबकि मंत्री परिषद ने सेना की सहायता लेने का कोई निर्णय नहीं लिया।

हालांकि सेना की कमजोरियों के बावजूद आयोग ने सेना के खिलाफ कोई कार्रवाई का प्रस्ताव नहीं दिया, बल्कि प्रधानसेनापति और सुरक्षा कमांडरों को चेतावनी देने की सलाह दी है।

आयोग पहले भी तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, एआईजी सिद्धिविक्रम शाह, एसएसपी दीप शमशेर जबरा, एसपी ऋषिराम कंडेल सहित कुछ सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर चुका है। सशस्त्र पुलिस के डीआईजी सुरेशकुमार श्रेष्ठ पर भी कार्रवाई प्रस्तावित थी, लेकिन इस नई रिपोर्ट में उनके विषय में कोई जिक्र नहीं है।

सुरक्षा निकायों के बीच समन्वय और संचार में कमी भी आयोग की रिपोर्ट में पाई गई है। संसद भवन की सुरक्षा के लिए नेपाल पुलिस ने स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और सड़क पर प्रदर्शन नियंत्रण के लिए अन्य टोली तैनात की थी, जबकि सशस्त्र पुलिस और गुप्तचर भी मौजूद थे, लेकिन सभी में समन्वय का अभाव रहा।

आयोग ने यह भी प्रकाश डाला कि प्रदर्शनकारियों के पास घरेलू हथियार (जैसे लाठी, पिक, पेट्रोल बम) थे, जबकि सुरक्षा कर्मियों ने एसएलआर, इन्सास जैसे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। संसद भवन में तोड़फोड़ करने वालों को गोली नहीं लगी, पर निर्दोष नागरिक जिन्हें भवन के आसपास देखा गया, उन्हें गोली लगी। यह असंतुलित बल प्रयोग को दर्शाता है।

आयोग ने पर्याप्त संसाधन न दिए जाने के कारण सुरक्षा में बड़ी कमी होने और इससे बड़ी क्षति हुई भी माना है। प्रदर्शनकारियों के बढ़ने पर सुरक्षा बलों की आपूर्ति में भी कमी रही, जिससे पुलिस को अपने प्राण बचाने के लिए गोली चलानी पड़ी।

आयोग की रिपोर्ट में सुरक्षा कर्मियों के हथियारों के खतरनाक उपयोग और नियंत्रण की कमी को भी विस्तार से बताया गया है।

रास्वपा सभापति तथा १७ सांसदों के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने की जांच की सिफारिश

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राष्ट्रीय स्वतन्त्4d पार्टी के सभापति रवि लामिछाने और १७ सांसदों के खिलाफ २३ और २४ भदौ की घटनाओं में जांच करने की सिफारिश की है। आयोग के अनुसार, लामिछाने का नख्खु कारागार से निकलते समय कैदियों को बाहर भेजने में संलिप्तता थी और उनकी अभिव्यक्तियों ने प्रदर्शन को भड़काया, इसलिए जांच आवश्यक मानी गई है। आयोग की सदस्य लिली थापा के संयोजन में गठित समिति ने मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ी जांच करके रिपोर्ट प्रकाशित की है।

रास्वपा के सांसद सुधन गुरुङ, दीपक बोहरा, गणेश कार्की, सुलभ खरेल, शिव यादव, बब्लु गुप्ता, कृष्णकुमार कार्की, डॉ. तोसिमा कार्की, राजीव खत्री, केपी खनाल, आशिका तामाङ, ज्वाला संग्रौला, सोम शर्मा और पुरुषोत्तम यादव के खिलाफ भी जांच की सिफारिश की गई है। इसके साथ ही, रास्वपा के केंद्रीय सदस्य खेमराज साउद और बाजुरा से रास्वपा के उम्मीदवार हेमराज थापा के खिलाफ भी जांच की सिफारिश की गई है।

आयोग ने बताया कि २३ और २४ भदौ की घटनाओं में हुए मानवीय और भौतिक क्षति के साथ-साथ सांसदों की अभिव्यक्तियों के कारण प्रदर्शनकारियों में आक्रोश या उत्तेजना उत्पन्न हुई या नहीं, इस पर जांच आवश्यक है। आयोग ने भदौ २३ के प्रदर्शन में हुए दमन और उसके अगले दिन की घटनाओं की छानबीन कर रिपोर्ट प्रकाशित की है।

मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन कति सम्भव ?

मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें लागू करना कितना संभव होगा?


१३ जेठकाठमांडू। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पिछले भाद्र २३ और २४ की घटनाओं के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और आगे की जांच की सिफारिश की है। जेनजी आंदोलन के दौरान छात्रों, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जेल में बंदी बनाये जाने के कारण ७६ लोगों की मौत हुई थी।

आयोग की सदस्य लिली हजुर बस्न्यात थापा की अध्यक्षता में गठित समिति ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक और पूर्व सूचना एवं संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरूंग को मानवाधिकार उल्लंघन का दोषी माना है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान किसी भी कानून में मानवाधिकार उल्लंघन के लिए सजा का प्रावधान नहीं है। अतः मानवता और मानवाधिकार के अपराधों पर पश्चातदर्शी कानून (ऐसा कानून जो कानून बनने से पहले हुए अपराधों पर भी लागू हो) बनाकर कार्रवाई की सिफारिश की गई है।

आयोग ने बुधवार को यह सिफारिश प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी, जिसमें अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री सुशील कार्की, निवर्तमान गृह मंत्री सुधन गुरुङ समेत अन्य से और जांच करने को कहा गया है।

साथ ही, सत्ता संपन्न राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) के अध्यक्ष रवि लामिछाने को जेनजी आंदोलन के दौरान कैदियों को बाहर निकालने के मामले में संलिप्त पाया गया है। रास्वपा के सांसद मनिष झा, हरि ढकाल और नख्खु कारागार प्रशासक सत्यराज जोशी को भी जांच के लिए सिफारिश की गई है।

जेनजी आंदोलन दमन के लिए पुलिस महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, सशस्त्र पुलिस बल के आईजीपी नारायणदत्त पौडेल, डीआईजी ओमविक्रम राणा, एसएसपी विश्व अधिकारी, सशस्त्र बल के एसपी जीवन केसी, राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग के निदेशक कृष्ण खनाल और काठमांडू के मुख्य जिला अधिकारी छविलाल रिजाल के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई है।

भाद्र आंदोलन के दौरान सिंहदरबार, सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति भवन में हुई तोड़फोड़ और आगजनी में नेपाली सेना की भी कमजोरी पाई गई है, लेकिन आयोग ने सेना के खिलाफ कोई कार्रवाई की सिफारिश नहीं की है।

आयोग ने अपना पूर्ण रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं किया है। आयोग ने बताया कि हजार पृष्ठों के रिपोर्ट के आधार पर ये निर्णय लिए गए हैं।

पूर्व मानवाधिकार आयोग सदस्य गौरीशंकरलाल दास का मानना है कि किसी भी संवैधानिक आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी होती हैं।

वह कहते हैं, “अपने लोकतंत्र मजबूत देश में आयोग ने जब मानवाधिकार उल्लंघन नहीं बताया है तब ही पदोन्नति होती है, पर वास्तविकता यह है कि आयोग की सिफारिशों का केवल १० प्रतिशत भी लागू नहीं होता।”

जांचबुझ आयोग अधिनियम २०२६ के अनुसार, सार्वजनिक महत्व के विषयों पर जांच करने के लिए आयोग गठित किया जा सकता है। ऐसे आयोगों को घटनाओं से संबंधित तथ्य एकत्र करने का अधिकार होता है।

अधिनियम के अनुसार इन आयोगों को अपनी रिपोर्ट देना अधिकार है, लेकिन अंतिम फैसला सरकार का होता है।

आम तौर पर ऐसे आयोग आगे की कार्रवाई और जांच कर कानून के अनुसार कार्रवाई करने की सिफारिश करते हैं।

पूर्व मानवाधिकार आयोग सदस्य मोहना अन्सारी कहती हैं कि संवैधानिक आयोग और अन्य अधिनियम के तहत गठित आयोगों के कार्य आदेश अलग होते हैं।

अन्सारी का कहना है कि संवैधानिक आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी होते हुए भी मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट का कोई खास पालन नहीं होता।

वह कहती हैं, “हमारे कार्यकाल में की गई सिफारिशें भी लागू नहीं हुईं। अगर ये सिफारिशें लागू होतीं, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की प्रतिष्ठा बढ़ती।”

सिफारिशों के अवहेलना से होने वाले नकारात्मक प्रभाव का उदाहरण लेते हुए बताया गया कि दशक लंबी माओवाद सशस्त्र संघर्ष के दौरान गोरुसिंगे बैरक में जनकबहादुर राउत को अत्याचार करने के मामले में नेपाली सेना के महासेनानी कुमार लामालाई विभागीय कार्रवाई और पीड़ित को मुआवजा देने की सिफारिश की गई थी।

लेकिन सरकार ने लामालाई कोई दंडित नहीं किया। दक्षिण सूडान तैनात लामा छुट्टियां लेकर इंग्लैंड गए थे और २०६९ पुष में पकड़े गए थे। तब वह कर्नल पद पर थे।

२०७१ में संसद की सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार समिति की बैठक में तत्काल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल समेत सदस्यों ने लामालाई नेपाल लाकर कानून अनुसार जांच कराने की मांग की थी।

‘‘अगर आयोग की रिपोर्ट लागू होती तो लामा को बचाने के लिए इतनी सरकारी मशीनरी सक्रिय नहीं होती। उन्हें विदेशों में ऐसा अपमान भी नहीं सहना पड़ता,’’ आयोग के एक सदस्य ने कहा।

२०७२ माघ में मोरंग के रंगेली में नेकपा (एमाले) और संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में पुलिस गोलीबारी से तीन लोगों की मौत हुई। सुरक्षा अधिकारियों की चूक से यह घटना हुई, आयोग ने निष्कर्ष निकाला।

आयोग ने दोषियों को कानून के अनुसार दंडित करने और मृतकों के परिवारों को उचित राहत तथा मुआवजा देने की सिफारिश की है। उस समय कार्रवाई की सिफारिश में शामिल अधिकारियों ने पुनर्विचार का अनुरोध किया था लेकिन आयोग ने अपने फैसले पर अडिग रहा।

आयोग की पूर्व सदस्य अन्सारी कहती हैं, “मानवाधिकार आयोग के सिफारिशों का पुनर्विचार या संशोधन का कोई प्रावधान नहीं है।”

संविधान के अनुच्छेद २४९ के तहत आयोग को मानवाधिकार उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या संस्थाओं के खिलाफ मुकदमा चलाने की सिफारिश करने का अधिकार दिया गया है।

आयोग मानवाधिकार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और सजा के लिए संबंधित अधिकारियों के सामने सिफारिश कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने भी आयोग की सिफारिशों को बिना कोई ‘‘अगर’’ या ‘‘परंतु’’ के लागू करने का आदेश दिया है।

मानवाधिकार कार्यकर्ता चरण प्रसाईं का कहना है कि जेनजी आंदोलन संदर्भ में आयोग ने जो सिफारिशें की हैं, उनमें कुछ कमियां हैं।

उन्होंने कहा कि कमियों के बावजूद आयोग की सिफारिशें लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ‘‘जैसे कि निवर्तमान गृह मंत्री को फिर से गृह मंत्री बनाने की चर्चा है, तो आयोग की सिफारिशों के अनुसार उन्हें यह जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए।’’

अधिकार प्राप्त है कि आयोग को तीन-तीन महीने के अंतराल पर पता चलता रहे कि उसकी सिफारिशें लागू हुईं या नहीं। संविधान की व्यवस्था को याद दिलाते हुए वे कहते हैं, ‘‘आयोग की सिफारिशें लागू करना वैकल्पिक नहीं, बल्कि अनिवार्य है। अगर अधिकारी इसका पालन नहीं करते हैं तो आयोग उन्हें मानवाधिकार उल्लंघनकर्ता के रूप में सार्वजनिक करने का अधिकार रखता है।’’

निकुञ्ज में रोक दिए गए जलविद्युत परियोजनाओं का कार्य शुरू करने के लिए मंत्री का ध्यानाकर्षण

समाचार सारांश

  • इप्पान ने लाङटाङ राष्ट्रीय निकुञ्ज क्षेत्र में रुकी हुई पाँच जलविद्युत परियोजनाओं का काम शुरू कराने के लिए वन मंत्री गीता चौधरी का ध्यानाकर्षित किया है।
  • इप्पान के अध्यक्ष गणेश कार्की ने बताया कि पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत होने के बाद भी परियोजना निर्माण रोकने से निजी क्षेत्र निराश है।
  • मंत्री चौधरी ने जलविद्युत परियोजनाओं के काम शुरू करने के लिये आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करने और नीतिगत सुधारों की योजना की जानकारी दी।

१३, जेठ, काठमांडू। स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक संस्था, नेपाल (इप्पान) ने लाङटाङ राष्ट्रीय निकुञ्ज के दिशा-निर्देशों के कारण निर्माण रुकी हुई पाँच जलविद्युत परियोजनाओं का काम शुरू करने हेतु कृषि, वन तथा पर्यावरण मंत्री गीता चौधरी का ध्यानाकर्षण कराया है।

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्की के नेतृत्व में गई प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को मंत्री चौधरी से मुलाकात कर राष्ट्रीय प्राथमिकता वाली जलविद्युत परियोजनाओं के कार्य शीघ्र शुरू होने के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने की अपील की।

मंत्री चौधरी को ज्ञापन देते हुए अध्यक्ष कार्की ने बताया कि निकुञ्ज के अंदर कई परियोजनाओं के निर्माण की क्षमता है, लेकिन पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट स्वीकृत होने के बाद भी परियोजनाओं को रोक देने से निजी क्षेत्र निराशा में है। उन्होंने मंत्री से इस पर सहजीकरण की मांग की।

उन्होंने कहा, ‘‘ऊर्जा मंत्रालय करोड़ों रुपये राजस्व लेकर परियोजना विकास की अनुमति देता है, वन मंत्रालय की एक इकाई पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पारित करती है, फिर भी दूसरी इकाई अनुमति नहीं देती और परियोजना को रोक देती है। यह गलत है। निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय से सहजीकरण आवश्यक है।’’

कार्की ने कहा कि पाँच वर्षों से बिना पेड़ कटान और भूमि उपयोग अनुमति दिए लगातार रोक लगाई जा रही है, तथा अन्य विभागों से अनुमति मिलने पर भी परियोजनाओं का काम रुकता रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार 10 वर्षों में 30,000 मेगावाट उत्पादन लक्ष्य बढ़ा रही है, किंतु इस तरह की घटनाएँ बढ़ने पर यह लक्ष्य हासिल नहीं हो सकेगा।

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सरकार सनसेट नीति लाने की तैयारी कर रही है, ऐसे में मंत्रालय को परियोजनाओं के लिए सहजीकरण बढ़ाना चाहिए। मंत्री चौधरी ने बताया कि जलविद्युत परियोजनाओं के काम के लिए आवश्यक सहजीकरण दिया जाएगा और विकास परियोजनाओं में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए नीति में सुधार जल्द किया जाएगा।

सिन्धुपाल्चोक में वर्तमान में निजी क्षेत्र द्वारा निम्नलिखित परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं: 36.5 मेगावाट ब्रह्मायणी जलविद्युत परियोजना, 20.52 मेगावाट माथिल्लो ब्रह्मायणी जलविद्युत परियोजना, 9.7 मेगावाट ब्रह्मायणी ए जलविद्युत परियोजना, 40 मेगावाट बलेफी खोला जलविद्युत परियोजना, तथा 46 मेगावाट माथिल्लो बलेफी जलविद्युत परियोजना। कुल मिलाकर ये पाँच परियोजनाएं 153 मेगावाट स्थापित क्षमता की हैं, जिनके काम को लाङटाङ राष्ट्रीय निकुञ्ज ने पत्र लिखकर रोकने का निर्देश दिया है।

नेपाल सरकार ने विभिन्न निकायों से परियोजना विकास अनुमतियां दी हैं तथा वन मंत्रालय ने पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट स्वीकृत की है। निर्माण प्रक्रिया जारी है, ऐसे में निकुञ्ज प्रशासन को काम रोकने के बजाय सहजीकरण करना चाहिए। देश के विकास के लिए सरकार को निजी क्षेत्र के साथ सहयोग करना चाहिए, यह बात इप्पान के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी ने जोर देकर कही।

इप्पान ने राष्ट्रीय निकुञ्ज तथा वन्यजीव संरक्षण विभाग के महानिदेशक डॉ. बुद्धिसागर पौडेल से भी मुलाकात कर निकुञ्ज के भीतर परियोजना निर्माण रोकने के निर्देशों में सुधार कर वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार काम करने की मांग की है।

कानून मंत्री से इज़रायल के राजदूत की औपचारिक भेंट

समाचार सारांश

  • कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलाओं की मंत्री सोबिता गौतम से नेपाल के लिए इज़रायल के राजदूत श्मुलिक एरी बास ने शिष्टाचार भेंट की।
  • मंत्री गौतम ने न्याय तक सुगम पहुँच के लिए तीन स्तर के कानूनों का एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की जानकारी दी।
  • नेपाल इज़रायल के साथ एकीकृत कानूनी सहायता, पारस्परिक कानूनी सहायता और संक्रमणकालीन न्याय में सहयोग करना चाहता है।

१३ जेठ, काठमांडू। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलाओं की मंत्री सोबिता गौतम से नेपाल के लिए इज़रायल के राजदूत श्मुलिक एरी बास ने औपचारिक भेंट की।

नेपाल और इज़रायल के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए ६६ वर्ष पूरे होने के अवसर पर, इज़रायल सरकार ने कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलाओं की मंत्री के माध्यम से अन्य मंत्रालयों के साथ भी सहयोग कर दोनों देशों के रिश्तों को औपचारिक रूप से मजबूत करने हेतु कानूनी दस्तावेज बनाने एवं सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की, मंत्री गौतम के सचिवालय ने जानकारी दी।

भेंट में मंत्री गौतम ने न्याय तक सहज पहुँच सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय तीन स्तरों के कानूनों तक एक ही प्लेटफॉर्म से पहुँच के लिए डिजिटलीकरण कार्य चल रहा है, यह जानकारी दी।

एकीकृत कानूनी सहायता, पारस्परिक कानूनी सहायता, संक्रमणकालीन न्याय और संसदीय मामलों में इज़रायल सरकार के साथ सहयोग करने के लिए नेपाल तत्पर है, मंत्री गौतम ने चर्चा के दौरान बताया।

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हैदराबादलाई हराउँदै राजस्थान दोस्रो क्‍वालिफायरमा

सनराइज़र्स हैदराबाद को पराजित करते हुए राजस्थान ने दूसरा क्वालिफायर हासिल किया

राजस्थान रॉयल्स ने बुधवार हुए एलिमिनेटर मैच में सनराइज़र्स हैदराबाद को ४७ रन से हराकर आईपीएल २०२६ के दूसरे क्वालिफायर में प्रवेश किया। राजस्थान के वैभव सूर्यवंशी ने मात्र २९ गेंदों पर ९७ रन बनाकर इस सीजन में ६५ छक्कों के साथ क्रिस गेल के सर्वाधिक छक्के लगाने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अब फाइनल में जगह बनाने के लिए राजस्थान का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा, जबकि हैदराबाद प्रतियोगिता से बाहर हो चुका है। १३ जैठ, काठमांडू।

राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल २०२६ के दूसरे क्वालिफायर में अपनी जगह पक्की कर ली है। बुधवार को हुए एलिमिनेटर मैच में सनराइज़र्स हैदराबाद को ४७ रन से हराकर राजस्थान ने फाइनल की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। टारगेट का पीछा करते हुए हैदराबाद अपनी पारी १९.२ ओवर में १९६ रन पर पूरी कर सको। हैदराबाद के लिए नितिश रेड्डी ने सबसे अधिक ३८ रन बनाए, जबकि सलिल अरोड़ा ने ३५ और इशान किशन ने ३३ रन का योगदान दिया।

राजस्थान के जोफ्रा आर्चर ने ३ विकेट लिए, वहीं नान्द्रे बर्गर, सुशांत मिश्रा और रविंद्र जडेजा ने २-२ विकेट और यश राज पुंज ने १ विकेट हासिल किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने टॉस हारने के बावजूद २० ओवर में ८ विकेट गंवाकर २४३ रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने आक्रामक अंदाज में २९ गेंदों में ९७ रन की धमाकेदार पारी खेली। उन्होंने १२ छक्के और ५ चौके लगाए, जिससे उन्होंने क्रिस गेल का २०१२ में बनाया हुआ एक सीजन में सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सूर्यवंशी अब इस सीजन ६५ छक्के लगा चुके हैं।

सूर्यवंशी के बाद ध्रुव जुरेल ने भी आक्रमक खेल दिखाते हुए २१ गेंदों में ५० रन बनाए। यशस्वी जैसवाल ने २९ और कप्तान रियान पराग ने २६ रन की पारी खेली। हैदराबाद के प्रफुल हिंगे ने ३ विकेट लिए, जबकि इशान मालिंगा, शिवांग कुमार और नितिश रेड्डी ने १-१ विकेट हासिल किया। अब फाइनल में प्रवेश के लिए राजस्थान का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा, वहीं हैदराबाद इस प्रतियोगिता से बाहर हो गया है।

एवरेस्ट समिटियर्स समिट 2026 में 176 सगरमाथा आरोहियों को सम्मानित किया गया

समाचार सारांश

संपादकीय समीक्षा पश्चात् तैयार किया गया।

  • काठमांडू में आयोजित दूसरे ‘एवरेस्ट समिटियर्स समिट–2026’ में 26 विभिन्न देशों के 176 सगरमाथा आरोहियों को विशेष पदक और प्रमाणपत्र के साथ सम्मानित किया गया।
  • सगरमाथा की 32वीं सफल चढ़ाई कर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली कामीरिता शेर्पा को लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया।
  • कार्यक्रम के पूर्वसंध्या पर आयोजित ‘समिटियर्स ब्रेकफास्ट’ में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भाग लेकर सगरमाथा आरोहियों से मुलाकात की।

१३ जेठ, काठमांडू। दूसरे संस्करण के ‘एवरेस्ट समिटियर्स समिट–2026’ समारोह में 26 देशों के कुल 176 सगरमाथा आरोहियों को सम्मानीय किया गया।

एवरेस्ट अलायंस नेपाल द्वारा आयोजित और संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सहयोग से बुधवार को काठमांडू में संपन्न इस भव्य कार्यक्रम में विश्व के 26 देशों के 176 सगरमाथा आरोहियों को विशेष पदक और प्रमाणपत्र के साथ सम्मानित किया गया।

आरोहियों को संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री खड्गराज पौडेल, मंत्रालय के सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला, आयोजन संस्था एवरेस्ट अलायंस के अध्यक्ष सुदर्शन नेपाल, नेपाल टूर एंड ट्रैवल एजेंट्स संघ (नाट्टा) के अध्यक्ष कुमारमणि थपलिया, ट्रेकिंग एजेंसियों के संघ ट्रेकिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ नेपाल (टान) के अध्यक्ष सागर पांडेय और अन्य ने सम्मानित किया।

कार्यक्रम में मंत्री पौडेल ने सगरमाथा आरोहियों के साहस और दृढ़ संकल्प की प्रशंसा की और सुरक्षित तथा सतत पर्वतीय पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया।

मंत्री पौडेल ने आरोहियों की सुरक्षा में सुधार, आपातकालीन उद्धार प्रणाली के सुदृढ़ीकरण और स्थानीय हिमाली समुदाय के आर्थिक सशक्तिकरण को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता जताई। उन्होंने हिमालय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों पर चिंता व्यक्त की।

उनके अनुसार हिमनद के पिघलने की प्रक्रिया, जैव विविधता का ह्रास और बढ़ती कूड़ा प्रबंधन की चुनौतियां रोज बढ़ रही हैं। हिमालय संरक्षण केवल नेपाल का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की संयुक्त जिम्मेदारी है, उन्होंने कहा।

वरिष्ठ पर्वतारोही और सेवन समिट ट्रेक्स के संचालक मिंत्यमा शेर्पा ने कहा कि नेपाल के हिमालय दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं और हिमालय आरोहण में शेर्पा गाइड्स की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, ‘आज के शेर्पा पूर्व की तुलना में बहुत तेजी से और प्रशिक्षित हैं, और हम विदेशी आरोहियों को सुरक्षित रूप से शिखर तक ले जाने के लिए सदैव तैयार हैं।’

एवरेस्ट अलायंस नेपाल के अध्यक्ष सुदर्शन नेपाल ने बताया कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी सगरमाथा के सफल आरोहण करने वाले आरोहियों का सम्मान करने के लिए आयोजित यह कार्यक्रम पिछले वर्ष शुरू हुआ था और अब दूसरे संस्करण तक पहुंचते-पहुंचते इसका प्रभाव और विस्तार बढ़ गया है।

उन्होंने कहा, ‘हमने पिछले वर्ष से सगरमाथा आरोहियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया था। पहला संस्करण सफल होने से इसका महत्व और विस्तार स्पष्ट हुआ। यह कार्यक्रम नेपाल में ही नहीं, विश्व स्तर पर भी प्रसिद्ध हो चुका है।’

उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से इस आयोजन को भव्य बनाने में सफलता मिली है और इस बार सरकार ने भी इसमें सहयोग किया है, जिसके लिए संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नेपाल टूरिज्म बोर्ड को धन्यवाद दिया।

साथ ही उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में सभी के साथ समन्वय कर इस कार्यक्रम को और व्यापक व प्रभावी बनाने के लिए निरंतर प्रयास जारी रहेगा।

अध्यक्ष नेपाल के अनुसार हिमालय के भविष्य के लिए एकजुट आवाज उठाना और विश्व की सबसे ऊंची चोटी सगरमाथा के आरोहियों के अद्वितीय साहस और योगदान को मान्यता देना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इससे नेपाल के पर्वतीय पर्यटन को विश्व स्तर पर नई ऊंचाई प्राप्त होगी और साहसी आरोहियों का सम्मान होगा।

कार्यक्रम में दुनिया की सर्वोच्च चोटी सगरमाथा पर 32वीं बार सफल चढ़ाई करने वाली कामीरिता शेर्पा को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा कई बार सगरमाथा आरोहण करने वाली महिला लाक्पा शेर्पा सहित अन्य को भी सम्मानित किया गया।

इस बार के कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी विशेष रूप से भाग लिया था। उन्होंने ‘समिटियर्स ब्रेकफास्ट’ कार्यक्रम में सहभागी होकर सगरमाथा आरोहियों से मुलाकात की। इससे कार्यक्रम की गरिमा राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और अधिक बढ़ गई, आयोजकों ने यह विश्वास जताया है।

सरकार से संसद के प्रति जवाबदेही का आग्रह, एमाले की मांग

नेकपा (एमाले) के प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर ने वर्तमान सरकार से जनमत का सम्मान करते हुए संसद के प्रति जवाबदेह बनने पर जोर दिया है। बुधवार को संसद भवन परिसर में उन्होंने विपक्षी बेंच से रचनात्मक और सशक्त भूमिका निभाने की आवश्यकता स्पष्ट की और सरकार के सभी कामकाज संविधान और नियमावली के अनुसार होने चाहिए, यह बात कही।

प्रमुख सचेतक महर ने कहा कि एमाले हमेशा विरोध के लिए विरोध नहीं करता बल्कि सरकार के जनहित और संविधान के क्रियान्वयन में उठाए गए सकारात्मक कदमों का समर्थन करता है। हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा, “यदि सरकार संविधान से ऊपर उठने का प्रयास करती है या मनमानी तथा तानाशाही प्रवृत्ति दिखाती है, तो हम सशक्त आलोचना करेंगे।”

महर ने कहा कि प्रतिनिधि सभा नियमावली और संवैधानिक व्यवस्था के तहत प्रधानमंत्री को नियमित रूप से संसद में उपस्थित होकर सांसदों के प्रश्नों के जवाब देना चाहिए। सत्तापक्ष के प्रमुख सचेतक द्वारा किए गए प्रतिबद्धता के अनुसार प्रधानमंत्री के संसद में आने की उम्मीद में वे सदन के कार्यों को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं, यह भी उन्होंने स्पष्ट किया।

“सदन तीन करोड़ नेपाली लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व करने वाला सर्वोच्च स्थल है। प्रधानमंत्री को सदन के माध्यम से जनता को अपने कार्यों की जानकारी देनी चाहिए। जनता की समस्याएं वैसे ही बनी हुई हैं, लेकिन सरकार मुख्यतः प्रचारात्मक कार्यों पर ही ध्यान दे रही है,” उन्होंने कहा। प्रमुख सचेतक महर ने देश में व्याप्त महंगाई, बेरोजगारी और युवा पलायन जैसी गंभीर समस्याओं में सरकार की असफलता का भी आरोप लगाया।

महासमिति बैठकको तयारीमा देउवा समूह – Online Khabar

देउवा समूह महासमिति बैठक की तैयारी में

नेपाली कांग्रेस के संस्थापन इतर समूह ने सातों प्रदेश की बैठकों को सम्पन्न करने के बाद महासमिति बैठक बुलाने की आंतरिक तैयारी तेज कर दी है। गंडकी प्रदेश बैठक ने १५ जेठ २०८३ तक विवाद न सुलझने पर महासमिति बैठक के माध्यम से समाधान खोजने के लिए नेतृत्व से आग्रह किया है। सर्वोच्च अदालत ने पार्टी की आधिकारिकता से संबंधित याचिका खारिज कर दी है, फिर भी नेपाली कांग्रेस के अंदर आंतरिक विवाद और गुटगत सक्रियता समाप्त नहीं हो पाई है। १३ जेठ, काठमांडू। विशेष महाधिवेशन के बाद नेपाली कांग्रेस में संस्थापन और इतर समूह के बीच विवाद और भी बढ़ गया है। पार्टी की एकता के लिए अध्यक्ष गगन थापा पर दबाव बढ़ाने की योजना के तहत संस्थापन इतर समूह महासमिति बैठक की तैयारी कर रहा है।

पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा के निकटम नेताओं ने बताया कि संघीय स्तर की बैठकों के बाद महासमिति बैठक बुलाने की तैयारी चल रही है। नेताओं के बीच बैठक के बाद राष्ट्रीय बैठक बुलाने और बैठक के मांडेट के अनुसार निर्णय लेने के लिए आंतरिक चर्चा चल रही है। ‘महासमिति बुलाने की सलाह चल रही है,’ १४वें महाधिवेशन में देउवा के गृहप्रदेश सुदूरपश्चिम से केंद्रीय सदस्य चुने गए एक नेता ने कहा, ‘वहां से विशेष महाधिवेशन की तरह चुनाव कराने की योजना है।’ पूर्व प्रधानमंत्री देउवा के विश्वासपात्रों में से एक नेता ने पुष्टि की कि सातों प्रदेश की बैठकें संपन्न होने के बाद महासमिति बैठक बुलाने की तैयारी है।

‘बाकी तीन प्रदेश की बैठकों के बाद महाधिवेशन प्रतिनिधि और महासमिति सदस्यों की बैठक होगी,’ उन्होंने कहा, ‘इसी प्रक्रिया से आगे बढ़ेंगे।’ इतर समूह के नेता महासमिति बैठक के बाद महाधिवेशन भी आयोजित करने की तैयारी में हैं, ऐसा दावा भी कर रहे हैं। उक्त नेता ने इस दावे को कुछ संशोधित रूप में स्वीकार किया, ‘संख्या महत्वपूर्ण है। बहुमत हमारे पास होगा तो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी,’ उन्होंने कहा। देउवा समूह की गंडकी प्रदेश स्तरीय बैठक ने १५ जेठ तक समाधान न निकाले जाने पर महासमिति बैठक बुलाकर समाधान खोजने का निर्णय कर लिया है।

बैठक के बाद जारी विज्ञप्ति में कहा गया था, ‘२०८३ साल जेठ १५ तक नेता समाधान न निकालें तो महासमिति बैठक आयोजित कर समाधान निकालने का आह्वान किया जाएगा।’ बैठक ने नेताओं से घनिष्ठ संवाद स्थापित कर एकता संदेश देने में देरी न करने का आग्रह करते हुए अध्यक्ष थापा, पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष पूर्णबहাদुर खड्का, डॉ. शेखर कोइराला समेत अन्य को आग्रह किया। गंडकी प्रदेश स्तरीय बैठक ने २१ फागुन को संपन्न आम चुनाव में कांग्रेस अपेक्षित परिणाम नहीं ला सकी, इसका प्रमुख कारण नेता समूहों में सहमति न होना, विशेष महाधिवेशन और उम्मीदवार चयन को माना है।

नेपाल आयल निगमले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ में १३ अरब ६४ करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया, नेवानिको घाटा १ अरब से अधिक

सरकारी संस्थाओं में से नेपाल आयल निगम ने गत आर्थिक वर्ष में १३ अरब ६४ करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाकर सबसे अधिक मुनाफा कमाने वाला संस्थान साबित हुआ है। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ में सार्वजनिक संस्थानों का कुल शुद्ध मुनाफा १२.०३ प्रतिशत वृद्धि होकर ४५ अरब ८ करोड़ ४९ लाख रुपये तक पहुंच गया है। संचालित ४५ सार्वजनिक संस्थानों में से २७ संस्थान लाभ में हैं जबकि १६ घाटे में हैं तथा सरकारी निवेश ७ खरब ९८ अरब से अधिक हो चुका है।

१३ जेठ, काठमांडू। सरकार द्वारा निवेश किए गए संस्थानों में सबसे अधिक मुनाफा नेपाल आयल निगम ने कमाया है। पिछले आर्थिक वर्ष में निगम ने १३ अरब ६४ करोड़ रुपये शुद्ध मुनाफा अर्जित किया जिससे यह शीर्ष पर है। सार्वजनिक संस्थानों की वार्षिक समीक्षा २०८३ के अनुसार, संचालित ४५ में से २७ संस्थान लाभ में हैं, १६ घाटे में हैं तथा २ संस्थानों ने वित्तीय विवरण प्रस्तुत नहीं किए हैं। पिछले वित्त वर्ष २०८०/८१ में २८ संस्थान लाभ में थे जबकि १५ घाटे में थे और दो ने वित्तीय रिपोर्ट नहीं दी थी।

सार्वजनिक ऋण प्रबंधन कार्यालय के विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष २०८१/८२ के अंत में सार्वजनिक संस्थानों में नेपाल सरकार का कुल निवेश ७ खरब ९८ अरब ५६ करोड़ ३५ लाख रुपये पहुंच गया है। यह निवेश पिछली वित्तीय वर्ष की तुलना में १३.४४ प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। पिछला निवेश ७ खरब ३ अरब ९३ करोड़ ८८ लाख रुपये था। पिछले वर्ष में संस्थानों में सरकार की शेयर निवेश १.४८ प्रतिशत बढ़कर ३ खरब ७० अरब २५ करोड़ १९ लाख रुपये हो गई है। जबकि ऋण निवेश २६.३२ प्रतिशत बढ़कर ४ खरब २८ अरब ३१ करोड़ १५ लाख रुपये हुआ है, जैसा कि अर्थ मंत्रालय ने बताया है। कुल ऋण निवेश का ८१.७३ प्रतिशत नेपाल विद्युत प्राधिकरण में है। वित्तीय वर्ष २०८१/८२ में कुल शेयरधारक कोष १० खरब ७३ अरब २८ करोड़ ३१ लाख रुपये तक पहुंच गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में ३.८९ प्रतिशत अधिक है।

राजधानी में दलितों के लिए आवास की जंग

समाचार सारांश

संपादकीय समीक्षा की गई।

  • पूर्व राज्य मंत्री बिमला बिक ने बताया कि उन्हें दलित होने के कारण मंत्री और सांसद रहते हुए भी कोठा लेने में कठिनाई हुई।
  • काठमांडू में मकान मालिक द्वारा जातीय भेदभाव झेलने वाली दीपा नेपाली का मामला चार वर्षों से सर्वोच्च अदालत में विचाराधीन है।
  • राष्ट्रीय दलित आयोग के अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा ने कहा कि कानूनी जटिलताओं और अविश्वास के कारण दलित समुदाय में थर संशोधन की प्रवृत्ति बढ़ी है।

साल २०७४ के चुनाव के बाद बर्दिया से समानुपातिक सांसद चुनी गईं बिमला बिक काठमांडू आईं। अब उन्हें रहने के लिए कोठा चाहिए था। संसद में बोलने का मौका मिला था, लेकिन राजधानी में सिर छिपाने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। कई घरों में कोठा खोजने गईं, लेकिन शहर जितना बड़ा था, उतनी ही सोच संकीर्ण थी।

मकान मालिक जैसे ही दरवाज़ा खोलते, सवाल करते – “कौन हो? कहां से हो? जात क्या है?”

जात पता चलने पर अधिकांश मकान मालिकों का चेहरा बदल जाता था। सीधे कोठा नहीं देते और ‘सलाह करके बताएँगे’ कहकर टालते थे। सलाह के बाद भी कोई जवाब नहीं मिलता था। कई कोशिशों के बाद एक करीबी मित्र की मदद से अनामनगर में कोठा मिला।

कोठा मिलने के बाद कुछ समय वहीं रहीं। साल २०७७ में वे राज्य मंत्री बनीं। पद और जिम्मेदारी बढ़ने के बावजूद सामाजिक भेदभाव से मुक्त नहीं हो सकीं।

मंत्री बनने पर सरकारी नियम अनुसार पुलिस और सैनिक सुरक्षा के साथ रहने का इंतजाम होता है। लेकिन मकान मालिक ने सुरक्षाकर्मी लाने नहीं दिया। सरकार के पास भी राज्य मंत्री को आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था नहीं थी। सांसद रहते और मंत्री बनते भी बासस्थान खोजने में कठिनाई फिर से आई।

बिमला बिक

फ्लैट खोजते समय दलित होने की जानकारी मिलने पर मकान मालिक नाक सिकोड़ते और सीधे ‘नहीं देंगे’ कह देते।

लेकिन मकान मालिकों की शुरुआत की बातें और जाति जानने के बाद किए गए व्यवहार से बिमला ने आसानी से समझ लिया कि जाति के कारण कोठा देने से रोक रहे हैं।

‘शुरुआत में कोठा/फ्लैट है कहते, लेकिन थर पूछने पर ‘सलाह कर लेंगे’ कहकर टालते थे। व्यवहार ने ये सारी बातें स्पष्ट कर दीं,’ एमाले केन्द्रीय सदस्य बिमला ने अनुभव साझा किया।

मंत्री होते हुए भी जातीय भेदभाव झेलने के बाद वे मजबूरन पुल्चोक के मंत्री क्वार्टर में जबरदस्ती रहने को मजबूर हुईं। वहाँ एक अन्य व्यक्ति के नाम पर कोठा था, जो उस समय छुट्टी पर थे। बिमला को उस कोठे में ज़बरदस्ती रहना पड़ा।

इस तरह राजधानी काठमांडू में कोठा पाने की जंग लड़ती रह रहीं वे अब देश के तीसरे बड़े दल की केन्द्रीय सदस्य होते हुए भी भेदभाव से मुक्त नहीं हुईं।

कुछ हफ्ते पहले की ऐसी ही घटना उनका अनुभव है। घट्टेकुलो क्षेत्र में एक फ्लैट देखकर पसंद किया लेकिन किराया तय करते मकान मालिक ने फोन कर कह दिया – ‘किसी और ने पहले ही ले लिया, फ्लैट उपलब्ध नहीं है।’

भेदभाव के कारण कोठा न देने के फैसले को बिमला समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई।

बिमला के अनुसार ऐसी कई घटनाएं हैं।

साल २०७४ से संसद सदस्य रही आशा विक ने भी कोठा खोजते समय ऐसा अनुभव किया। पूर्व सांसद कल्लुदेवी विश्वकर्मा का भी अनुभव वैसा ही है, जिन्होंने कई बार अपना विश्वकर्मा थर होने से मकान मालिकों द्वारा टाले जाने की बात बताई।

‘सांसद और मंत्री होते हुए भी ऐसा सामना करना पड़ता है तो सामान्य दलितों का क्या होगा? जिनका नाम नहीं जाना जाता, पद नहीं होता और शिकायत सुनने वाला कोई नहीं होता – उनकी कहानियां कब सार्वजनिक होंगी?’ पूर्व सांसद बिमला बिक ने पूछा।

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कैलाली की दीपा नेपाली उच्च शिक्षा के लिए काठमांडू आईं। त्रिभुवन विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर करते हुए उनका सपना था – अच्छी पढ़ाई करके अधिकृत या वकील बनना और परिवार में खुशहाली लाना। शहर आने के बाद परिस्थितियाँ सहज नहीं रहीं। पहली चुनौती थी आवास खोजना। भेदभाव के कारण कोठा न मिलने से वे निराश हो गईं।

२०७६ मंसिर में तार्केश्वर नगरपालिकावडा नं. १० नेपालटार के हिल टोला में शोध अधिकृत श्रीकृष्ण बिडारी के घर दो कोठे किराए पर लिए। मंसिर १० को श्रीमती राधिकाने 500 रुपए अग्रिम शुल्क पर बुकिंग भी कराई। रंगाई में दो दिन लगे।

‘सुदूर पश्चिम के लोग सीधे होते हैं, आपको जैसी लगे वैसे कोठा दूंगी, 4-5 साल रहने वाला चाहिए,’ राधिकाने दीपा से कहा। रंगाई के बाद सामान रखने गए तभी मकान मालिक की बेटी शर्मिला ने अपना परिचय दिया। दीपा ने अपना नाम, थर और अन्य विवरण बताए।

परिचय खुलने के बाद घर का माहौल अचानक बदल गया। अगली सुबह मकान मालिक आई और दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा, ‘तुम लोग तो तल्लो जात के हो। थर अनजान होने के कारण कोठा नहीं दे सकते। घर में पिता का निधन हुआ है, इसलिए घर साफ करना है। समाज पर भी असर पड़ता है। तुरंत कोठा छोड़ दो।’

दीपा का जीवन इसके बाद कठिन हो गया। मकान मालिक और नीचे रहने वालों ने पानी कटौती की, बिजली बिल बढ़ाया, धमकी दी और मारपीट की कोशिश की। अंत में जबरदस्ती कोठा खाली कराया गया।

इसके बाद भी आवास के लिए भारी संघर्ष करना पड़ा। कई दलित साथियों ने थर बदलकर रहने की सलाह दी। दीपा कहती हैं काठमांडू में स्थायी होने के लिए थर बदलने वाले बहुत हैं। लेकिन वे अपनी पहचान छिपाकर रहना नहीं चाहतीं।

पहली बार जब कोठे से निकाला गया तो दीपा चुप नहीं रहीं। बालाजु पुलिस थाने में भी आवेदन दिया लेकिन सुनवाई नहीं हुई। फिर प्रेस कांफ्रेंस कर जातीय भेदभाव सार्वजनिक किया, कुछ मीडिया ने खबर बनाई। गृह मंत्रालय और महान्यायालय के कार्यालय में जाकर ऑडियो सबूत भी प्रस्तुत किए।

आखिरकार २०७६ फाल्गुन २२ को श्रीकृष्ण बिडारी, राधिका बिडारी, जनकराज ढुंगाना और संतोष ढुंगाना के खिलाफ जातीय भेदभाव का मामला दर्ज हुआ। मामला लड़ने में दीपा की पढ़ाई बिगड़ी, किताब लेकर न्यायिक निकायों में दौड़ती रहीं। यह मामला अब तक सर्वोच्च में विचाराधीन है।

न्याय के द्वार पर दस्तक देते हुए उन्हे बार-बार आठ बार कोठा बदलना पड़ा। हर नए मकान मालिक को पुराने मामले का पता चलने पर कोठा छोड़ने का दबाव बढ़ता गया।

दीपा कैलाली से काठमांडू पढ़ने आईं और बार-बार सामान लेकर बसाई सरीलाई। पढ़ाई और माहौल दोनों बिगड़े, मास्टर की पढ़ाई और लोकसेवा की तैयारी पूरी नहीं हो सकी। उनके भाई-बहन भी मानसिक तनाव में आकर दो साल पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हुए।

‘सबको दलित जानने के बाद कोठा नहीं देते। अब भी भेदभाव वैसा ही है,’ लंबी सांकेतिक धरना देते हुए दीपा ने कहा, ‘आंदोलन में आने से भी कई डरते हैं क्योंकि मकान मालिक उनके फोटो और वीडियो देखकर पहचान सकते हैं। थर बदलकर रहने वाले साथी मैं जानती हूँ।’

सड़क प्रदर्शन में भी कुछ लोग ‘रुपा सुनार का नाम लेकर’ दलितों को चिह्नित करते हैं। रुपा सुनार भी कोठा न मिलने के कारण पीड़ित हैं और न्यायिक मामला लड़ चुकी हैं।

अपने खिलाफ हुई अपमान और अन्याय के विरोध में लड़ते हुए उन्हें ‘डलरे टॅग’ लगाई जाती है, इस समाज पर दीपा बेहद नाराज हैं।

काठमांडू में कोठा खोज रहे कई दलित साथियों के नाम ‘किरण बिक, निर्जन बिक, बिमला बिक, जौमती नेपाली, लक्ष्मी सेन्चुरी, कैलाश बिक, प्रकाश खाती’ हैं। वे कहती हैं, ‘हम अधिकांश दलित अभी भी इस शहर में भेदभाव झेल रहे हैं। गांवों में क्या हाल होगा?’

थर संशोधन की बढ़ती प्रवृत्ति

राष्ट्रीय दलित आयोग के अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा।

दलित होकर कितनी पीड़ा झेल रहे हैं और कितनी शिकायतें हैं, इस पर राष्ट्रीय दलित आयोग के पास ठोस आंकड़े नहीं हैं, ऐसा अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा ने बताया।

उनके अनुसार हाल के दिनों में शिकायत करने की बजाय थर ही बदलने की प्रवृत्ति बढ़ी है। कई लोग कानूनी झंझट से बचने के लिए नागरिकता में थर परिवर्तन की प्रक्रिया अपनाते हैं।

इसके पीछे कारण है कि कानूनी प्रक्रिया में साक्ष्य जुटाना जटिल है, पुलिस और न्यायालय पर अविश्वास बढ़ा है। इसलिए थर बदलकर आसान रास्ता खोजने वाले अधिक दिखाई देते हैं।

‘पुलिस और न्यायालय से दलितों को मदद मिलने का विश्वास ना होने के कारण दूसरा रास्ता अपनाया गया है। थर संशोधित करने वाले बढ़े हैं,’ अध्यक्ष विश्वकर्मा ने कहा, ‘आयोग के पास थर संशोधन संबंधी यकिन आंकड़े अभी नहीं हैं।’

गृह मंत्रालय की सूचना अधिकारी रमा आचार्य।

थर संशोधन की बढ़ती प्रवृत्ति होने के बावजूद गृह मंत्रालय के पास इस पर कोई ठोस आंकड़ा नहीं है, ऐसा गृह मंत्रालय की सूचना अधिकारी रमा आचार्य ने बताया। जिलों के अपने हिसाब से आंकड़े रखने के बावजूद राजधानी में कोई समेकित आंकड़ा नहीं है।

‘जिले अपनी व्यवस्था से आंकड़े रखते हैं, लेकिन हमने सभी का संकलन नहीं किया है,’ उन्होंने कहा, ‘हाल ही में थर संशोधन की सुविधा मिलने के बाद संख्या बढ़ सकती है।’

‘रूम फाइंडर्स’ ने भेदभाव को और छिपाया

भक्तपुर स्थित एक ‘रूम फाइंडर्स’ अर्थात कोठा खोजने वाला मध्यस्थ ने बताया कि कोठा देने में जातीय भेदभाव अब भी बना हुआ है।

नाम न बताने की शर्त पर उन्होंने कहा कि मकान मालिकों को जातीय विषय में पहले से सूचित कर दिया जाता है और उसी अनुसार व्यक्ति को कोठा देने का निर्देश मिलता है।

‘आज सुबह एक व्यक्ति कोठा लेने आए, पर वे बोले दलित और महिला नहीं चाहिए,’ उन्होंने कहा, ‘ऐसी घटनाएं बहुत होती हैं, हमें भी पीड़ा होती है पर व्यवसाय की वजह से ऐसा करना पड़ता है।’

कुछ लोग अपना वास्तविक नाम न बताकर सुरलिपि देते हैं। नाम से कैसे पहचान करेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि ‘क्यूआर कोड’ से वास्तविक नाम पता लग जाता है।

नागरिकता की फोटोकॉपी मांगते हैं इसलिए ग्राहक की शिकायत होती है कि फर्जी दस्तावेज हो सकते हैं। इसीलिए बहुत कुछ समझने की कोशिश करते हैं, नहीं तो खुद जाकर मिलना पड़ता है, उन्होंने बताया।

इस प्रकार मध्यस्थकार भेदभाव को छिपाकर कोठा देने की प्रक्रिया अपनाते हैं जो पहले से भी अधिक खतरनाक है, ऐसा पूर्व सांसद बिमला बिक ने बताया।

‘मध्यस्थ सीधे कह देते थे, “आप तो सब ठीक हो, लेकिन दलित हैं इसलिए मकान मालिक नहीं मानते।” अगर ये न बोलते तो हमें पता नहीं चलता। अब भेदभाव मध्यस्थकारों में छिप गया है, जो और भी खतरनाक है,’ पूर्व सांसद ने कहा।

दीपा नेपाली का अनुभव भी यही है। पहले मकान मालिकों की नियत पता चल जाती थी और लड़ना आसान होता था, अब मध्यस्थ छिपाते हैं। ‘काठमांडू में दलितों को कोठा मिलना अब भी कठिन है। रूम फाइंडर कहते हैं ‘तल्लो जात न लाओ’ और वे बिना बताए कोठा दिखाते हैं। इससे भेदभाव और बढ़ने का डर है,’ उन्होंने कहा।

इसलिए अब हर घर पर ‘विभेदरहित घर’ का स्टिकर लगाना आवश्यक है। घर के बाहर ‘कुत्ते से सावधान’ लिखा होता है, ऐसे ही ‘विभेदरहित घर’ लिखा होना चाहिए ताकि सभी की नियत साफ दिखाई दे, ऐसा दीपा मांगती हैं।

‘अन्य को कुत्ता काटेगा डर होता है, हमें डर रहता है कि मकान मालिक जात पूछेंगे। इसलिए हर घर के बाहर स्टिकर लगाना चाहिए, इससे पता चलेगा कौन कैसा है,’ उन्होंने जोड़ा।

कार्की आयोग मौन बस्यो, मानवअधिकार आयोग बोल्यो – Online Khabar

मानवअधिकार आयोग का सुझाव: तत्कालीन प्रधानमन्त्री और मंत्रियों को कारवाई के आदेश

१३ जेष्ठ, काठमाडौं। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ने भदौ २३ तथा २४ की घटनाओं में तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली और दो मंत्रियों को मानवाधिकार उल्लंघन में संलग्न पाया है और उन्हें कानून के तहत कारवाई करने की सिफारिश की है। जेनजी आन्दोलन की घटनाओं के अध्ययन के लिए गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने प्रभावी कानून बनाकर कारवाई करने का सुझाव दिया है। आयोग ने तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक और सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ को भी मानवाधिकार उल्लंघनकर्ता घोषित किया है।

आयोग ने सरकार को अपनी सिफारिश में कहा है, ‘व्यक्तियों को मानवाधिकार उल्लंघन में दंडित करने का प्रावधान वर्तमान कानून में न होने के कारण मानवता तथा मानवाधिकारों के उल्लंघन में भी पश्चिमी दृष्टिकोण अपनाकर कानून बनाकर दंडित करने का सिद्धांत स्थापित हो चुका है, इसलिए नया कानून बनाना आवश्यक है।’ आयोग ने नए कानून के तहत तीनों को दंडित करने की सिफारिश की है। इस कानून में मानवाधिकार उल्लंघनकर्ताओं को अधिकतम ६ महीने तक कारावास और तीन लाख रुपये तक जुर्माना या दोनों दंड देने का प्रावधान सबसे पहला शर्त रखा गया है।

आयोग ने रवि लामिछाने और नख्खु कारागार के प्रशासक सत्यराज जोशी की घटनाओं पर भी गंभीर विश्लेषण किया है। आयोग ने निष्कर्ष निकाला है कि लामिछाने के कारागार से बाहर आने से १० बालक कैदी और बंदियों की मृत्यु हुई है। आयोग ने कहा है, ‘इस प्रकार कारागार ऐन, २०७९ का उल्लंघन हुआ है या नहीं, इसकी सरकार द्वारा गहन जांच कर दोषियों के खिलाफ कारवाई होनी चाहिए।’

आयोग ने मेयर बालेन शाह और सेना की भूमिका पर मौनता बरती है। मेयर शाह से बयान लिए जाने के बावजूद उनकी भूमिका और जिम्मेदारियां रिपोर्ट में उल्लिखित नहीं हैं। आयोग ने सुरक्षा बलों के अनावश्यक हथियार प्रयोग को जिम्मेदार ठहराया है। आयोग ने कहा, ‘भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं में राष्ट्रीय सम्पत्ति तथा आम नागरिकों के मानवाधिकार की रक्षा को प्राथमिकता देने के लिए प्रधान सेनापति को निर्देश दिया जाएगा।’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरे खनिज दोहन पर चर्चा है, संरक्षण का कोई उल्लेख नहीं’

नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव ने चुरे क्षेत्र में तीव्र खनिज दोहन को तत्काल रोकने की चेतावनी दी है, अन्यथा तराई क्षेत्र कुछ दशकों में मरुस्थल बन जाएगा। सरकार की नीति तथा कार्यक्रम में चुरे संरक्षण पर चर्चा न होकर खनिज उत्खनन की बात किए जाने से वे चिंतित हैं। देश की लगभग ६० प्रतिशत जनसंख्या चुरे और तराई क्षेत्रों में निवास करती है, इसलिए उन्होंने सरकार से इस क्षेत्र को बचाने हेतु कानूनी व्यवस्था और बजट सुनिश्चित करने की मांग की है।

डा. यादव ने कहा, “यदि चुरे और तराई का तीव्र दोहन नहीं रोका गया तो कुछ दशकों में तराई मरुस्थल बन जाएगी।” उनके कार्यकाल के दौरान, नेपाल सरकार ने आर्थिक वर्ष २०६६/६७ में राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया था। २०७१ असार २ गते राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समिति का गठन किया गया तथा २०७४ जेठ में गुरुयोजना स्वीकृत की गई थी। लेकिन इस बार सरकार की नीति तथा कार्यक्रम में ‘चुरे संरक्षण’ का कोई उल्लेख नहीं है।

उन्होंने अपने जीवन में चार कोसे क्षेत्र में झाड़ी कटान और चुरे के आधे जंगलों के नष्ट होने की याद करते हुए बताया कि जंगलों के विनाश से तराई-मधेश में अन्न और पानी की गंभीर संकट की स्थिति पैदा हो गई है। वे कहते हैं, “अगर तराई मरुस्थल बन गई तो हिमालय के हिम २० वर्षों में पिघल जाएंगे और हमारी सभ्यता समाप्त हो जाएगी।” इसीलिए उन्होंने वर्तमान सरकार से चुरे संरक्षण के लिए आवश्यक कानून और बजट सुनिश्चित करने का विशेष अनुरोध किया है।

डा. यादव ने कहा कि चुरे की मिट्टी, बालू, पत्थर, जंगल, पशु-पक्षी और जैविक जीवन प्रणाली का संरक्षण राष्ट्रीय हित में है। वे कहते हैं, “यदि तराई मरुस्थल बन गया तो हिमालय के हिम २० वर्षों में पिघल जाएंगे और हमारी सभ्यता नष्ट हो जाएगी।”